Rajasthan News: प्रदेश में अवैध पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर सख्त कार्रवाई के निर्देश छोटा अखबार। दीपावली के अवसर पर वायु प्रदूषण की रोकथाम, आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में शामिल राजस्थान के जिलों में पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। निर्देशानुसार राजस्थान के एनसीआर क्षेत्र में शामिल अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, खैरथल-तिजारा और कोटपूतली-बहरोड़ जिलों में पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री व उपयोग को नियंत्रित करने के लिए विशेष व्यवस्था लागू की गई है। उक्त संबंध में अधिक जानकारी देते हुए पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन की शासन सचिव श्रीमती शैलजा देवल ने बताया कि एनसीआर क्षेत्र में केवल राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रमाणित ग्रीन पटाखे ही चलाने की अनुमति होगी। अन्य सभी प्रकार के पटाखों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ग्रीन पटाखे चलाने के लिए 7 और 8 नवंबर, 2026 को दो निर्धारित समयावधियां ...