आर्थिक कमजोर वर्ग की शादीशुदा महिलाओं से उसके पति के साथ-साथ उसके पिता की आय जोड़ना न्यायोच्ति नहीं —महेश शर्मा
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आर्थिक कमजोर वर्ग की शादीशुदा महिलाओं से उसके पति के साथ-साथ उसके पिता की आय जोड़ना न्यायोच्ति नहीं —महेश शर्मा छोटा अखबार। राजस्थान राज्य विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री महेश शर्मा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को पत्र लिखकर मांग की है कि आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EWS) के जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र में शादीशुदा महिलाओं से उसके पति के साथ-साथ उसके पिता की भी आय जोड़ी जाती है, जो कि न्यायोच्ति नहीं है। हिन्दू विवाह अधिनियम मंे कन्या का विवाह होने पर उसे पृथक पारिवारिक ईकाई माना जाता है इसलिए आर्थिक कमजेर वर्गो (EWS) का प्रमाण पत्र बनवाने के समय केवल पति की ही आय सम्मिलित किया जाना प्रासंगिक एवं न्याय संगत होगा। श्री महेश शर्मा ने उक्त प्रावधान में माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया कि केवल मात्र उक्त प्रावधान से राज्य की लगभग 50 हजार आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EWS) की महिलांए योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से अकारण ही वंचित हो रही है। श्री शर्मा द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की गई कि आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EWS) के प्रमाण पत्र में शादीशुदा महिला के पिता एवं पति की आय