सरकार करेगी एलआईसी एक्ट में संशोधन
सरकार करेगी एलआईसी एक्ट में संशोधन छोटा अखबार। सरकार को एलआईसी का आईपीओ लाने से पहले एलआईसी एक्ट में संशोधन करना होगा। भले ही देश के बीमा उद्योग पर इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलेपमेंट अथॉरिटी निगरानी करती हो। लेकिन एलआईसी के कामकाज के लिए संसद ने अलग से क़ानून बना रखा है। एलआईसी एक्ट की धारा 37 के अनुसार एलआईसी बीमा की राशि और बोनस को लेकर अपने बीमाधारकों से जो भी वादा करती है, उसके पीछे केंद्र सरकार की गारंटी रहती है। प्राइवेट सेक्टर की बीमा कंपनियों को ये सुविधा हासिल नहीं है।यही वजह है कि देश का आम आदमी बीमा कराने वक़्त एलआईसी के विकल्प पर एक बार ज़रूर विचार करता है। कर्मचारी संघों ने कहा कि यह पहल देश हित के खिलाफ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020-21 के लिए बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार का एलआईसी में आईपीओ के जरिये अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव है। अभी एलआईसी की पूरी हिस्सेदारी सरकार के पास है। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को सरकार के निवेश पहल के हिस्से के तौर पर सूचीबद्ध किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि शेयर बाजार में सूचीबद्धता से कंपनियों में वित्तीय अनुशासन बढ़