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ग्रामपंचातों को अब नहीं मिलेगे 10—10 लाख रुपये

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  ग्रामपंचातों को अब नहीं मिलेगे 10—10 लाख रुपये छोटा अखबार। राज्य सरकार ने ग्रामपंचायतों में पूरानी व्यवस्था लागू करदी है। इस व्यवस्था के तहत सरपंचों से एक बार फिर से वित्तीय अधिकार वापस ले लिये है। राज्य में अब स्टेट फाइनेंस कमीशन का पैसा सीधा पंचायतों के खातों में ट्रांसफर नहीं होगा। अब पहले की तरह वित्त विभाग के पीडी खाते से पंचायतों को पैसा लेना होगा।  राज्य में ग्रामपंचायत के विकास के लिये पुरानी व्यवस्था को बहाल करने से सरपंचों के वित्तीय अधिकारों में कटौती हुई है। पंचायतों के पैसों का हिसाब किताब वित्त विभाग के पास रहेगा। राज्य सरकार द्वारा पुरानी व्यवस्था लागू करने से सरपंचों की मनमानी नहीं चलेगी वहीं  गांवों के विकास कार्यों में होन वाली धांधली से भी निजात मिलेगी। अब सरपंचों को विकास कार्य के रुपये यूसी, सीसी जारी करने के बाद ही मिलेगा। अब तक विकास कार्यो का सत्यापन सरपंच स्तर पर होता था और भुगतान भी। लेकिन पुरानी व्यवस्था पुन: लागू होने से विकास कार्यो का भौंतिक सत्यापन विभाग द्वारा किया जायेगा इसके बाद कार्य का भूगतान किया किया जाएगा।