Rajasthan News: प्रदेश में रीको ने उप-विभाजन के नए नियम किए लागू, निवेशकों को होगा लाभ छोटा अखबार। राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने और उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रीको ने बड़े औद्योगिक भूखण्डों के उप-विभाजन को सशर्त मंजूरी प्रदान कर दी है। इस निर्णय के तहत अब रीको के आवंटी अपने बड़े भूखण्ड छोटे हिस्सों में विभाजित कर विक्रय कर सकेंगे। रीको ने डिस्पोजल ऑफ लैंड रूल्स, 1979 के नियम 17 (ई) को पुनः लागू करते हुए यह व्यवस्था की गई है कि 20,000 वर्गमीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाले भूखण्डों का उप-विभाजन किया जा सकेगा। उप-विभाजन के बाद प्रत्येक उप-विभाजित भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर रहेगा। निर्धारित शर्तों के अनुसार, भूखण्ड का उप-विभाजन भूमि आवंटन के 7 वर्ष बाद ही किया जा सकेगा और संबंधित भूखण्ड विवाद रहित होना चाहिए। उप-विभाजन की प्रक्रिया के तहत आवेदक को प्रस्तावित लेआउट प्लान रीको में जमा कराना होगा, जिसे लैंड प्लान कमेटी से अनुमोदित कराया जाएगा। यदि भूखण्ड पर किसी बैंक या वित्तीय संस्थान का ऋण है, तो उसकी एनओसी भी आवश्यक होगी। रीको ने स्पष्ट किया है कि उ...