RGHS NEWS: आरजीएचएस की नई गाइडलाइन लागू: ₹2,000 से अधिक की ओपीडी जांच के लिए पोर्टल पर लेनी होगी पूर्व मंजूरी छोटा अखबार राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (आरजीएचएस) के लाभार्थियों के लिए आज सोमवार, 13 जुलाई से ओपीडी जांचों के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन के अनुसार, अब सरकारी व संबद्ध अस्पतालों में इलाज कराने वाले मरीजों को ₹2,000 तक की नियमित ओपीडी जांचों के लिए किसी भी प्रकार की पूर्व अनुमति (प्री-ऑथराइजेशन) की आवश्यकता नहीं होग। AI Photo ₹2,000 से अधिक की जांच पर नियम सख्त— यदि डॉक्टर द्वारा लिखी गई नियमित ओपीडी जांचों की कुल लागत ₹2,000 से अधिक होती है, तो संबंधित अस्पताल को अनिवार्य रूप से आरजीएचएस पोर्टल पर प्री-ऑथराइजेशन के लिए आवेदन करना होगा। इस प्रक्रिया के तहत अस्पताल को डॉक्टर की पर्ची, मरीज की मेडिकल हिस्ट्री, पुरानी जांच रिपोर्ट और जांच कराने का स्पष्ट चिकित्सकीय कारण ऑनलाइन अपलोड करना होगा। इस कदम का उद्देश्य अनावश्यक जांचों और ओवर-बिलिंग पर रोक लगाना है। समयसीमा हुई तय, देरी होने पर ऑटो-अप्रूवल— मरीजों को होने वाली परेशानी से बचा...