Rajasthan News: प्रदेश में 33 KV तक बिजली कनेक्शन के लिए स्व-प्रमाणन व्यवस्था लागू छोटा अखबार। राजस्थान सरकार के ऊर्जा विभाग ने प्रदेशवासियों को बड़ी राहत देते हुए बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब 33 KV तक के वोल्टेज पर बिजली कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' (NOC) का इंतजार नहीं करना होगा। ऊर्जा सचिव आरती डोगरा की मंजूरी के बाद विभाग ने इस संबंध में विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। AI Photo क्या बदला है?— पुरानी व्यवस्था के तहत, 33 KV तक के कनेक्शन के लिए इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की जांच और उनकी NOC अनिवार्य थी। इस प्रक्रिया में अक्सर लंबा समय लगता था, जिससे प्रोजेक्ट्स में देरी होती थी। नए आदेश के अनुसार, अब उपभोक्ता स्व-प्रमाणन (Self-Certification) के आधार पर कनेक्शन प्राप्त कर सकेंगे। ऊर्जा विभाग ने इस संदर्भ में पूर्व में जारी सभी पुराने आदेशों को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। इनके लिए NOC अभी भी जरूरी— सरकार ने प्रक्रिया को सरल जरूर बनाया है, लेकिन सुरक्षा मानकों से कोई समझौता नहीं किया गया है। नो...