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चारदीवारी के भीतर एससी—एसटी के व्यक्ति को डराना अपराध नहीं — सुप्रीम कोर्ट

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चारदीवारी के भीतर एससी—एसटी के व्यक्ति को डराना अपराध नहीं — सुप्रीम कोर्ट छोटा अखबार। "एफआईआर के अनुसार, सूचना देने वाले को को गाली देने का आरोप, उसकी इमारत की चारदीवारी के भीतर का है। ये ऐसा मामला नहीं है कि घटना के समय आम लोग (केवल रिश्तेदार या दोस्त नहीं) घर में मौजूद थे। इसलिए, मूल अवयव, जिसे "सार्वजनिक रूप से दिखने वाले किसी स्थान पर" कहा गया है, वह शामिल नहीं। आरोप-पत्र में संलग्न गवाहों की सूची में कुछ गवाहों के नाम हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि वे इमारत की चारदीवारी के भीतर मौजूद थे। अपराध का आरोप इमारत की चारदीवारी के भीतर लगा है। इसलिए, स्वर्ण सिंह में इस कोर्ट के फैसले के मद्देनजर, इसे सार्वजनिक रूप से दिखने वाला स्‍थान नहीं कहा जा सकता है, जैसा कि किसी एफआईआर और/ या आरोप-पत्र में कहा गया है कि इमारत की चारदीवारी के भीतर कोई मौजूद नहीं था।" सुप्रीम कोर्ट के अनुसार किसी घर की चारदीवारी के भीतर अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्ति का अपमान या डराना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत अपराध नहीं है। इस मामले में दर्