Rajasthan News: प्रदेश में कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों का होगा नियमन छोटा अखबार। राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे शहरी सेवा शिविरों में आमजन को बड़ी राहत देते हुए कृषि भूमि पर विकसित हुई कॉलोनियों के नियमन (रेगुलराइजेशन) की प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार ने 31 दिसंबर, 2021 से पहले अस्तित्व में आई ऐसी कॉलोनियों के नियमन के लिए प्रीमियम, आंतरिक व बाह्य विकास शुल्क और बीएसयूपी (BSUP) शुल्क में 25 से 50 प्रतिशत तक की विशेष छूट देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही ले-आउट प्लान की मंजूरी के नियमों को भी सरल किया गया है। AI Photo भू-खंड के आकार के अनुसार मिलेगी रियायत— शिविरों में मध्यम और कमजोर वर्ग को ध्यान में रखते हुए छोटे भू-खंडों पर अधिक राहत दी जा रही है। नियमों के तहत:100 वर्गमीटर तक के भू-खंडों पर शुल्कों में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।101 से 200 वर्गमीटर तक के भू-खंडों पर 40 प्रतिशत की छूट देय होगी। 201 से 500 वर्गमीटर तक के बड़े भू-खंडों पर 25 प्रतिशत की छूट का लाभ उठाया जा सकता है। स्थानीय स्तर पर ही मंजूर होंगे ले-आउट प्लान— कृषि भ...