NHI News: देश में टोल वसूली के नए नियम 17 मार्च 2026 से प्रभावी, टोल नहीं देने पर दोगुना जुर्माना छोटा अखबार। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल वसूली की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए एक बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने 'राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर निर्धारण और संग्रह) नियम, 2026' में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए एक नया डिजिटल ढांचा लागू किया है। यह नियम 17 मार्च 2026 से पूरे देश में प्रभावी हो गया है, जिसका उद्देश्य मैन्युअल गलतियों को खत्म करना और राजस्व के नुकसान को रोकना है। क्या है नया डिजिटल ढांचा?— नए नियमों के तहत, नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा से गुजरने वाले हर वाहन का पूरा रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रणाली में अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाएगा। अब केवल फास्टैग की स्कैनिंग ही काफी नहीं होगी, बल्कि तकनीक आधारित यह नया सिस्टम वाहन की पूरी यात्रा का डिजिटल पदचिह्न तैयार करेगा। इसमें यात्रा की तारीख, समय, स्थान और वाहन की श्रेणी जैसी सभी जानकारियां रियल-टाइम में अपडेट होंगी। 'बकाया उपयोगकर्ता शुल्क' और जुर्माना— संशोधित नियमों की सबसे अह...