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Showing posts from April 1, 2020

प्रदेश में जल परिवहन के लिए 6512.93 लाख रुपये स्वीकृति जारी

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प्रदेश में जल परिवहन के लिए 6512.93 लाख रुपये स्वीकृति जारी छोटा अखबार। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में आगामी गर्मियों के सीजन के लिए प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जल परिवहन (टीओडब्ल्यू-ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर) की व्यवस्था के लिए अप्रेल 2020 से जुलाई 2020 की अवधि के लिए 6512.93 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गई है। इसमें से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 4112.46 लाख तथा शहरी इलाकों के लिए 2400.47 लाख की स्वीकृति शामिल है। जलदाय क्षेत्रों तथा नीति निर्धारण समिति के अध्यक्ष डॉ. बी. डी. कल्ला, विभाग के प्रमुख शासन सचिव एवं वित्त कमेटी के चेयरमैन राजेश यादव एवं वित्त विभाग के स्तर से अनुमोदन के बाद मुख्य अभियंता (शहरी एवं एनआरडब्ल्यू) तथा मुख्य अभियंता (ग्रामीण) की ओर से प्रदेश में जल परिवहन के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गई है।  मुख्य अभियंता (शहरी एवं एनआरडब्ल्यू)  सी. एम. चौहान ने बताया कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अजमेर जिले के लिए 111.33 लाख, नागौर के लिए 132.42 लाख, टोंक के लिए 270.75 लाख, अलवर के लिए 164.27 लाख, भरतपुर के लिए 83.20 लाख, सवाईमाधोपुर के लिए 44.95

मंत्रिपरिषद का निर्णय जरूरतमंदों को 1500 और मिलेगे

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मंत्रिपरिषद का निर्णय जरूरतमंदों को 1500 और मिलेगे छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में वैश्विक महामारी कोरोना से उपजे संकट का मजबूती से मुकाबला करने के लिए कई निर्णय लिए गए। बैठक में बताया गया कि लॉक डाउन के कारण प्रदेश में अधिकतर औद्योगिक इकाइयां एवं व्यावसायिक गतिविधियां बंद हैं। साथ ही राजस्व अर्जन से संबंधित कई विभागों में भी कामकाज प्रभावित हुआ है। इससे मार्च माह में अनुमानित 17 हजार करोड़ रूपए के राजस्व अर्जन में बड़ी कमी आई है। न केवल राजस्थान बल्कि लगभग सभी राज्यों में राजस्व अर्जन में गिरावट आई है। मंत्रिपरिषद ने यह निर्णय किया कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, समस्त विधायकगण के मार्च माह के सकल वेतन (ग्रोस सैलेरी) का 75 प्रतिशत हिस्सा स्थगित (डेफर) रखा जाएगा। वहीं अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का मार्च माह का 60 प्रतिशत वेतन, राज्य सेवा एवं अधीनस्थ सेवा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का 50 प्रतिशत वेतन तथा चतुर्थ श्रेणी कार्मिक