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Showing posts from August 3, 2023

प्रदेश में खेल प्रशिक्षक के 100 नवीन पदों का होगा सृजन

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 प्रदेश में खेल प्रशिक्षक के 100 नवीन पदों का होगा सृजन छोटा अखबार। जयपुर, 02 अगस्त। राज्य सरकार प्रदेश में खेलों के विकास एवं खिलाड़ियों को आवश्यक सुविधाए प्रदान करने के लिए निरन्तर कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के बच्चों एवं युवाओं को उच्चस्तरीय खेल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ब्लॉक स्तर पर खेल प्रशिक्षक ग्रेड-तृतीय के 100 नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।   प्रस्तावित पद मेजर ध्यानचंद योजना के तहत सभी ब्लॉक स्तर पर बनाए जा रहे स्टेडियम के लिए सृजित किए जाएंगे। श्री गहलोत के इस निर्णय से प्रदेश के खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त होगा तथा प्रशिक्षण प्राप्त कर खिलाड़ी विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे।

राजस्थान विद्युत (शुल्क) विधेयक और राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग विधेयक – 2023 ध्वनिमत से पारित

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  राजस्थान विद्युत (शुल्क) विधेयक और राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग विधेयक – 2023 ध्वनिमत से पारित छोटा अखबार। विधान सभा ने बुधवार को राजस्थान विद्युत (शुल्क) विधेयक और राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग विधेयक - 2023 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। प्रारम्भ में प्रभारी मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री  शांति कुमार धारीवाल ने विधेयक को सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया, जिस पर चर्चा के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया।इससे पहले सदन ने विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से अस्वीकार कर दिया।

शीघ्र भरे जाऐंगे आंगनबाड़ी केन्द्रों में रिक्त पद

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  प्रदेश में  शीघ्र भरे जाऐंगे आंगनबाड़ी केन्द्रों में रिक्त पद  छोटा अखबार। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती ममता भूपेश ने बुधवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि आंगनबाड़ी केन्द्रों में रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाएगा और वर्तमान में पदों को भरने के लिए नियमानुसार प्रक्रिया जारी है। श्रीमती भूपेश ने कहा कि आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 15 करोड़ की राशि दी गयी है, इसमें राज्यांश शामिल कर वरियता के आधार पर भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है।  महिला एवं बाल विकास मंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्यों द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य पंचायती राज निकाय अथवा स्थानीय निकाय अथवा राजस्व  विभाग से नि:शुल्क  भूमि आवंटन हो जाने पर विभाग द्वारा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के अनुसार वरियता के आधार पर करवाया जाता है। उन्होंने कहा कि किराये के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों को प्राथमिकता दी जाती है। इसके बाद नि:शुल्क भवनों, सामुदायिक भवनों एवं अंत में राजकीय विद्यालयों में चलने वाले केन्द

लम्बित छात्रवृत्तियों का भुगतान केन्द्र सरकार के हिस्से की राशि मिलने पर

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  लम्बित छात्रवृत्तियों का भुगतान केन्द्र सरकार के हिस्से की राशि मिलने पर  छोटा अखबार। जयपुर, 3 अगस्त। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि केन्द्र सरकार के हिस्से की राशि प्राप्त नहीं होने के कारण अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्तियों के भुगतान नहीं किये जा सके हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि केन्द्र सरकार से राशि प्राप्त होते ही भुगतान कर दिये जाएंगे।  सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्यों द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति में केन्द्र तथा राज्य की हिस्सेदारी का अनुपात 75:25 का होता है। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा गत 3 वर्षों से इस राशि का भुगतान नहीं किया गया है। इसी तरह अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति के लिए भी केन्द्र सरकार द्वारा बच्चों की संख्या के आधार पर राशि नहीं दी जा रही है।  इससे पहले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने विधायक श्री गणेश घोघरा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में सरकार की पा

जयपुर डिस्कॉम के लीगल व आईटी विंग की समीक्षा बैठक सम्पन्न

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जयपुर डिस्कॉम के लीगल व आईटी विंग की समीक्षा बैठक सम्पन्न  छोटा अखबार। जयपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक आर.एन.कुमावत ने बुधवार को लीगल विंग व आईटी विंग के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आईटी का उपयोग करके उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान की जाए। समीक्षा बैठक में जयपुर डिस्कॉम के निदेशक तकनीकी व वित, संभागीय मुख्य अभियन्ता, सचिव प्रशासन, अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, मुख्य कार्मिक अधिकारी, सभी सर्किलों के कार्मिक अधिकारी व सम्बन्धित विंग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। जयपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक ने लीगल विंग की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि कार्यों का समयबद्ध निस्तारण किया जाए और कोई भी विद्युत दुर्धटना होती है तो सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता व अधिशासी अभियन्ता उसकी सूचना 24 घण्टे के अन्दर विभाग को दे एवं इलेक्ट्रीकल इंसपेक्टर को भी इसकी सूचना दें। इसके उपरान्त विभाग द्वारा गठित कमेटी द्वारा इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी घटना होती है तो फील्ड अधिकारी मौके पर जाकर उसकी सही रिपोर्ट तैयार करें व रिपोर्ट समय प