विधानसभा में विशेषाधिकार का मुदृदा
विधानसभा में विशेषाधिकार का मुदृदा छोटा अखबार। जलदाय एवं ऊर्जा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला ने विधानसभा में बताया कि विधायकों को पुलिस के समक्ष उपस्थित होने का नोटिस अवैध होने पर सभापति कार्यवाही कर सकते हैं। नोटिस लीगल होने के साथ किसी अपराध के बारे में है तो उसके बारे में सभापति उचित निर्देश जारी कर सकते हैं। डॉ. बीडी कल्ला ने सत्र के दौरान मेड़ता व भोपालगढ़ विधायकों को पुलिस के समक्ष उपस्थित होने के नोटिस के संबंध में विशेषाधिकार हनन प्रश्न पर वक्तव्य देते हुए कहा कि विशेषाधिकार हनन का प्रश्न विधानसभा अध्यक्ष की उपस्थिति में उनके सामने उठाना चाहिये था। उन्होंने कहा कि नियम 158 के अन्तर्गत विशेषाधिकार प्रश्न उठाने के लिए उसकी लिखित सूचना उस दिन की बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व विधानसभा सचिव को देनी होती है। विधायकों ने ऎसा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि यदि उठाया गया प्रश्न किसी दस्तावेज पर आधारित है तो सूचना के साथ वह दस्तावेज भी सलग्न करें। जिस समय विधान सभा आहूत हो जाये तो उसके बाद कमेटी नहीं बुलानी चाहिये, किन्तु इन्होंने पुलिस की ओर से दिए एक विधिक नोटिस का जिक्र किया है। नोटिस अवैध होने