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Showing posts from March 6, 2026

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Vidhan Sabha News: सभापति संदीप शर्मा के घंटी बजाने पर सदन में गतिरोध

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Vidhan Sabha News: सभापति संदीप शर्मा के घंटी बजाने पर सदन में गतिरोध छोटा अखबार। राजस्थान विधानसभा में गुरुवार, 5 मार्च 2026 को भारी हंगामे और तीखी नोकझोंक के बीच 'राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक-2026' ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। सदन की कार्यवाही के दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिला, जिसके चलते सदन को आधे घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा।  हंगामे की मुख्य वजह: सभापति और डोटासरा के बीच बहस—  विवाद उस समय शुरू हुआ जब कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा इस विधेयक पर अपनी बात रख रहे थे। चर्चा के दौरान आसन पर बैठे सभापति संदीप शर्मा ने समय सीमा का ध्यान दिलाने के लिए घंटी बजाई। इस पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कड़ी आपत्ति जताई। डोटासरा का तर्क था कि विधेयक पर चर्चा के दौरान किसी सदस्य को घंटी बजाकर टोकना संसदीय परंपराओं के खिलाफ है।  सभापति ने स्पष्ट किया कि उन्होंने केवल समय के प्रति सचेत किया था, लेकिन बहस जल्द ही व्यक्तिगत टिप्पणियों में बदल गई। सभापति शर्मा ने कहा कि सदन में आसन का सम्मान सर्वोपरि है और डोटासरा ...

Rajasthan News: 27 अप्रैल को लगेगी संभाग स्तरीय 'पेंशन अदालत', पेंशनर्स 25 मार्च तक कर सकेंगे आवेदन

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Rajasthan News: 27 अप्रैल को लगेगी संभाग स्तरीय 'पेंशन अदालत', पेंशनर्स 25 मार्च तक कर सकेंगे आवेदन छोटा अखबार। राजस्थान के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य के पेंशन विभाग ने उनकी पेंशन संबंधी समस्याओं और शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए संभाग स्तर पर पेंशन अदालत आयोजित करने का निर्णय लिया है। पेंशन व पेंशनर्स कल्याण निदेशालय के अनुसार, यह अदालत 27 अप्रैल 2026 को आयोजित की जाएगी। निदेशक महेन्द्र सिंह भूकर ने बताया कि पेंशनभोगियों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अब वर्ष में चार बार इन अदालतों का आयोजन किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य पेंशनर्स को अदालतों या सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से बचाना और एक ही छत के नीचे उनकी समस्याओं का निस्तारण करना है। आवेदन की महत्वपूर्ण जानकारी:— आवेदन की अंतिम तिथि: समस्या निवारण हेतु पेंशनर अपने आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ 25 मार्च 2026 तक जमा करा सकते हैं। यहाँ जमा करें आवेदन: पेंशनर अपने आवेदन पत्र पेंशन विभाग, शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों या संबंधित जिला कोषालयों में व्यक्तिगत रूप से या डाक के माध्यम स...

Rajasthan News: सरकार ने आमजन को राहत देने के लिये 11 कानूनों में किया संशोधन

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Rajasthan News: सरकार ने आमजन को राहत देने के लिये 11 कानूनों में किया संशोधन    छोटा अखबार। राज्य विधानसभा द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण विधेयक के माध्यम से राजस्थान वन अधिनियम 1953 से लेकर जयपुर जलप्रदाय और मलवहन बोर्ड अधिनियम 2018 तक, कुल 11 पुराने कानूनों में बड़े संशोधन किए गए हैं। इस कदम का मुख्य उद्देश्य 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देना और छोटी गलतियों के लिए जेल जाने के डर को खत्म करना है। लाइसेंस के बिना भंडारण: अब जेल नहीं, भारी जुर्माना—  इस विधेयक के सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक राजस्थान भाण्डागार अधिनियम 1958 में किया गया संशोधन है। पुराने नियम के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति बिना वैध लाइसेंस के भंडारण (Warehousing) करता पाया जाता था, तो उसे एक साल तक की जेल या 1,000 रुपये का मामूली जुर्माना, या दोनों भुगतने पड़ते थे। बदले हुए नियमों के तहत, सरकार ने कारावास के प्रावधान को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। अब व्यापारियों को जेल नहीं जाना होगा, लेकिन उनकी जेब पर बोझ बढ़ाया गया है। अब बिना लाइसेंस भंडारण पर शास्ति (Penalty) की राशि को 1,000 रुपये से बढ़ाकर सीधे 50,000...