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Court News: पिता की स्वअर्जित संपत्ति पर संतानों का कानूनी अधिकार नहीं —राजस्थान हाईकोर्ट

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Court News: पिता की स्वअर्जित संपत्ति पर संतानों का कानूनी अधिकार नहीं —राजस्थान हाईकोर्ट छोटा अखबार। राजस्थान हाईकोर्ट ने संपत्ति विवाद में कहा कि पिता की संपत्ति पर विवाहित संतानों का कानूनी कोई अधिकार नहीं है और पिता की बिना अनुमती के संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता। न्यायाधीश सुदेश बंसल ने रितेश खत्री की अपील को खारिज करते हुए यह आदेश दिया और श्री खत्री पर एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया।  उन्होने कहा कि पिता की स्वअर्जित संपत्ति पर विवाहित संतानें कानूनी अधिकार नहीं रखती है। संताने केवल प्रेम से ही पिता की संपत्ति पर रहने का अधिकार रख सकती है। वहीं पिता कहें तो उन्हे संपत्ति खाली करने के लिए बाध्य होंना पड़ेगा।  कोर्ट ने कहा कि जुर्माना राशि पिता के उत्पीड़न का उचित मुआवजा नहीं हो सकता लेकिन ये एक संदेश देती है कि ऐसे मुकदमे दुर्भावना से नहीं किए जाने चाहिए।  बेटे ने पिता की संपत्ति को संयुक्त परिवार की संपत्ति बताने की कोशिश की लेकिन बेटे के इस दावे को कोर्ट ने खारिज कर दिया।

Rajasthan News: सरकार ने सरकारी ऋणों पर किया स्टाम्प शुल्क माफ

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Rajasthan News: सरकार ने सरकारी ऋणों पर किया स्टाम्प शुल्क माफ छोटा अखबार। राज्य सरकार द्वारा जनहित में सरकारी संस्थाओं द्वारा नए या पुनर्गठित ऋणों पर 31 मार्च, 2030 तक स्टाम्प शुल्क माफ किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह छूट सरकारी कंपनियों, निगमों, विकास प्राधिकरणों, नगर पालिकाओं और अन्य संबंधित सरकारी निकायों द्वारा लिए गए ऋणों पर लागू होगी। राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RSPF&FSCL) द्वारा राज्य सरकार के संस्थानों को दिए गए ऋणों पर भी यह छूट लागू होगी। वहीं वित्त विभाग के संयुक्त शासन सचिव नथमल डीडेल ने बताया कि पूर्व में चुकाई गई स्टाम्प ड्यूटी वापस नहीं की जाएगी। 

Jaipur News: राजधानी जयपुर में डीजे बजाने के लिये लेनी होगी पुलिस की अनुमति

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Jaipur News: राजधानी जयपुर में डीजे बजाने के लिये लेनी होगी पुलिस की अनुमति  छोटा अखबार। राजधानी जयपुर में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर पुलिस आयुक्तालय जयपुर ऐक्शन में है। जयपुर में बिना अनुमति डीजे या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करना अब गैर कानूनी होगा। किसी भी सामाजिक या सांस्कृतिक समारोह में डीजे या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने के लिये अब अनुमति लेना आवशयक होगा। आयुक्तालय के आदेशानुसार किसी भी सामाजिक या सांस्कृतिक समारोह में संबंधित पुलिस उपायुक्त की पूर्व अनुमति के बिना डीजे या अन्य तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं कर सकेगा। पुलिस ने यह आदेश राजधानी में बढ़ते ध्वनी प्रदूषण को देखते हुए दिया है। पुलिस का मानना है कि प्रदूषण सेबुजुर्गों, बीमार व्यक्तियों, बच्चों और शिशुओं के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है। वहीं, विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षार्थियों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे या अन्य ध्वनि यंत्रों का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। इसके लिये भी अनुमति आवशयक ...

Rajasthan High Court: प्रदेश के सड़क हादसों पर कार्ट शख्त, कहा हाइवे पेट्रोलिंग शुरू करें डीजीपी

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Rajasthan High Court: प्रदेश के सड़क हादसों पर कार्ट शख्त, कहा हाइवे पेट्रोलिंग शुरू करें डीजीपी  छोटा अखबार। प्रदेश में सड़क हादसों को लेकर गुरुवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने शख्त निर्देश दिये हैं। कोर्ट ने कहा सड़क हादसों में मौतों को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार से त्वरित कदम उठाये।  कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने कहा कि जब जोधपुर जाते हैं तो महसूस करते हैं कि हाइवे पर सड़क सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा। कोर्ट ने सरकार से कहा, शपथ पत्र के साथ सड़क सुरक्षा के लिए एक्शन प्लान बताएं। वहीं निर्देश दिया कि हाइवे पर सीधे खुलने वाली दुकानों को बंद कराया जाए और सर्विस लेन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, जिससे वहां दोपहिया वाहन चल सकें। अवैध रोड कट बंद कराए जाएं और डीजीपी टीम बनाकर हाइवे पर पेट्रोलिंग करायें। अगली सुनवाई 14 नवंबर तक पालन रिपोर्ट पेश करें।  सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि सरकार सड़क हादसों को रोकने का प्रयास कर रही है, मुख्यमंत्री ने भी दिशा निर्देश दिए हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रयास किया, यह अच्छा ...

C M NEWS: न्यायपालिका लोकतंत्र का वो मजबूत स्तम्भ है —मुख्यमंत्री

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C M NEWS: न्यायपालिका लोकतंत्र का वो मजबूत स्तम्भ है —मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि न्यायपालिका लोकतंत्र का वो मजबूत स्तम्भ है जो समाज में न्याय और समानता की अलख जगाता है। सशक्त न्याय व्यवस्था से ही नागरिकों में सुरक्षा का भाव आता है। उन्होंने कहा कि देश में लागू किए गए तीन नए आपराधिक कानूनों ने न्याय की परिभाषा को बदलने का काम किया है। प्रदेश में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को जमीनी स्तर पर लागू किया जा रहा है। जिससे न्याय प्रक्रिया में तेजी आई है और आने वाले समय में देश में अग्रणी राज्य होगा। श्री शर्मा रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर वीसी के माध्यम से जोधपुर में आयोजित बार कौंसिल ऑफ़ राजस्थान के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि बार कौंसिल ऑफ़ राजस्थान के लिए नवनिर्मित भवन लोकतंत्र को और भी मजबूत करने का काम करेगा। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यह भवन वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने के साथ ही, भविष्य की पीढ़ियों को भी मार्गदर्शन देगा। जिला स्तर पर नई अदा...

Rajasthan News: पूरे प्रदेश में आपराधिक तंत्र को ध्वस्त किया जाएगा —डीजीपी

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Rajasthan News: पूरे प्रदेश में आपराधिक तंत्र को ध्वस्त किया जाएगा —डीजीपी छोटा अखबार।   राजस्थान में सक्रिय संगठित आपराधिक गैंगों पर प्रभावी कार्यवाही के लिए शनिवार को राजस्थान पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा की अध्यक्षता में पुलिस मुख्यालय में संगठित अपराधियों से अधिक प्रभावित जिलों व रेंजों के अधिकारियों की एक उच्चस्तरीय सभा का आयोजन हुआ। संबंधित पुलिस अधीक्षक, रेंज आईजी व वरिष्ठ अधिकारी इस में शामिल हुए। डीजीपी ने सभी जिलों को निर्देश दिए कि गैंग संचालन, धमकी, वसूली, फायरिंग और मर्डर जैसे गंभीर अपराधों में लिप्त तत्वों पर तुरंत प्रभावी कार्रवाई की जाए। डीजीपी ने कहा कि राजस्थान पुलिस संगठित अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। अपराधियों को हतोत्साहित करना और जनता में सुरक्षा की भावना बनाए रखना ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस कार्य में प्रत्येक पुलिसकर्मी को पूरी क्षमता से काम करना होगा। इस दौरान उन्होंने राजस्थान पुलिस की हर अपराध और परिस्थिति का सामना करने और जनसुरक्षा की प्रतिबद्धता को भी उजागर किया। गैंग से जुड़ी गतिविधियों पर सख्ती बरतने के निर्द...

IPS News: सचिन मित्तल बने जयपुर पुलिस कमिश्नर

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 IPS News: सचिन मित्तल बने जयपुर पुलिस कमिश्नर छोटा अखबार। प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद भजनलाल सरकार ने अवकाश के दिन बुधवार को भारतीय पुलिस सेवा के 34 अधिकारियों की तबादला सूची जारी की है। वहीं जयपुर को भी नया पुलिस आयुक्त मिल गया है। इसकी जिम्मेदारी सचिन मित्तल को सौपी है।  तबादला सूची के अनुसार जयपुर महानिदेशक (स्पेशल ऑपरेशंस) का नया पद भी सृजित किया है। इसकी जिम्मेदारी आनंद श्रीवास्तव को दी है और कानून-व्यवस्था, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जेल और गृह रक्षा की जिम्मेदारी अतिरिक्त महानिदेशक विशाल बंसल सौंपी है। वहीं कानून-व्यवस्था को संभालने के लिये संजय कुमार अग्रवाल को नियुक्त किया है और भ्रष्टाचार को रोकने के लिये सरकार ने गोविंद गुप्ता पर भरोसा किया है।  ट्रैफिक व्यवस्था में अनिल पालीवाल, जेलों से अपराध को रोकने के लिए अशोक कुमार राठौड़, उग्रवाद निरोधक के लिये दिनेश एमएन, पुलिस अपराध शाखा की जिम्मेदारी हवासिंह घुमरिया,  पुलिस अकादमी का जिम्मा संजीव कुमार नर्जरी, पुलिस सतर्कता के लिये एस सैंगाथिर, पुलिस महानिरीक्षक जयपुर रेंज के लिये एचजी राघवेंद्र सुहासा और आईजी ...

C M NEWS: सरकार ने अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार के 14 दोषी कार्मिकों प्रदान की अभियोजन स्वीकृति

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C M NEWS: सरकार ने अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार के 14 दोषी कार्मिकों प्रदान की अभियोजन स्वीकृति  छोटा अखबार। प्रदेश में जनहित से जुड़े कार्यों में लापरवाही, अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार के दोषी कार्मिकों के विरुद्ध निरंतर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 14 प्रकरणों में कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही और 2 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति का अनुमोदन किया है। अभियोजन स्वीकृति के लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करते हुए 2 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं सेवारत अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के 8 प्रकरणों में वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकने का निर्णय किया गया है और सेवानिवृत्त अधिकारियों के चार प्रकरणों में पेंशन राशि रोकने का दंड दिया गया है। एक अन्य प्रकरण में नियम 34-सीसीए के अंतर्गत प्रस्तुत अपील को खारिज करते हुए पूर्व में प्रदत्त दंड को यथावत रखा गया है। वहीं, सीसीए नियम-23 के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील में राहत देते हुए परिनिंदा तक सीमित किया गया है।

Rajasthan News: प्रदेश में नव विधान: न्याय की नई पहचान’ का हुआ उद्घाटन

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Rajasthan News: प्रदेश में नव विधान: न्याय की नई पहचान’ का हुआ उद्घाटन  छोटा अखबार। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को जेईसीसी सीतापुरा में नए आपराधिक कानूनों पर आधारित भव्य प्रदर्शनी ’नव विधान: न्याय की नई पहचान’ का उद्घाटन किया। उन्होंने प्रदर्शनी का गहनता से अवलोकन कर पूरी प्रक्रिया का लाइव डेमो देखा और इसकी सराहना की। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा भी उपस्थित रहे। प्रदर्शनी में न्यायिक प्रक्रिया को 3 चरणों के अन्तर्गत 10 जोन और मॉडल में लाइव डेमो के माध्यम से दिखाया गया है, जिससे आगंतुकों को अपराध की सूचना से लेकर अंतिम न्यायिक निर्णय तक की जानकारी विस्तृत रूप से उपलब्ध हो रही है। प्रदर्शनी का अवलोकन कर कोई भी व्यक्ति आसानी से समझ सकता है कि नए कानूनों से न्याय प्रक्रिया कैसे त्वरित, सरल, सुलभ और पारदर्शी हुई है तथा प्रत्येक स्तर पर संबंधित विभाग कैसे कार्य करते हैं।  प्रदर्शनी के प्रथम चरण में शिकायत और जांच की प्रक्रिया को दर्शाया गया है, जिसके अन्तर्गत कंट्रोल रूम, सीन ऑफ क्राइम और पुलि...

High Court News: डमी स्कूल-कोचिंग गठजोड़ शिक्षा के लिए कलंक —राजस्थान हाईकोर्ट

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High Court News: डमी स्कूल-कोचिंग गठजोड़ शिक्षा के लिए कलंक —राजस्थान हाईकोर्ट छोटा अखबार। न्यायाधीश अनूप कुमार ढंड ने एलबीएस कान्वेंट स्कूल, दी लॉर्ड बुद्धा पब्लिक स्कूल और इनके विद्यार्थियों की याचिकाओं पर कहा कि स्कूलों का कोचिंग संस्थानों से गठबंधन और विस्तार शिक्षा प्रणाली के लिए संकट व कलंक के समान है। श्री ढंड ने कहा राज्य सरकार और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सहित सभी शिक्षा बोर्ड एसआईटी गठित करे, जो आकस्मिक निरीक्षण कर पता लगाए कि स्कूल के समय शिक्षक और छात्र-छात्रा कोचिंग संस्थान तो नहीं जा रहे। वहीं यदि विद्यार्थी स्कूल में गैरहाजिर है और उसी समय कोचिंग सेंटर जा रहा है तो स्कूल पर कार्रवाई कर मान्यता समाप्त की जाए। विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य के लिए नियम बनाने की आवश्यकता है। कोर्ट ने मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और सभी शिक्षा बोर्ड को आदेश की कॉपी भेजी है। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि प्रदेश में अनेक स्कूल कक्षा 9 से 12 में विद्यार्थियों को डमी प्रवेश देते हैं। विद्यार्थियों को यहां आने की जरूरत नहीं रहती। बच्चे स्...

Rajasthan News: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार ने जारी किए निर्देश, वाहन चालक अब 8 घंटे ही वाहन चला सकेंगे

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Rajasthan News: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार ने जारी किए निर्देश, वाहन चालक अब 8 घंटे ही वाहन चला सकेंगे छोटा अखबार। माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में सरकार ने निर्देश जार किये है। जारी आदेश के अनुसार अब व्यावसायिक वाहन चालक 8 घंटे ही वाहन चला सकेंगे। इसकी जिम्मेदारी परिवहन विभाग, पुलिस विभाग और श्रम विभाग को दी गई है। यह कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर 17 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश की अनुपालना में की गई है। आपको बतादें कि 13 साल तक चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल 2025 को यह आदेश दिये है। कोर्ट ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 91 ए मोटर ट्रांसपोर्ट वर्क्स एक्ट, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत व्यावसायिक वाहन चालकों की ओर से प्रतिदिन 8 घंटे ही वाहन संचालन के नियमों को प्रभावी रूप से लागू करवाया जाए। आदेशों की पालना में 3 जुलाई को भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव ने सभी राज्यों के दोनों विभागों के उच्चाधिकारियों को व्यावसायिक वाहन चलाने वाले चालकों के लिए वाहन चलाने के लिए निर्...

Jaipur News: निगम में अब एक भी पट्टा ऑफलाइन जारी नहीं होना चाहिए —शासन सचिव

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Jaipur News: निगम में अब एक भी पट्टा ऑफलाइन जारी नहीं होना चाहिए —शासन सचिव छोटा अखबार। स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने मंगलवार को नगर निगम हेरिटेज के मुख्यालय में निगम कार्यो की समीक्षा की। इस दौरान श्री जैन ने शिकायतों, मांगों के निस्तारण और बकाया और सफाई व्यवस्था में सुधार करने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि सफाई व्यवस्था हमारी प्राथमिकता है। जिस तरह हम स्वच्छता सर्वेक्षण के दौरान गंदगी हटाने और सफाई में विशेष फोकस रखते हैं, ऐसा ही जज्बा सालभर रहे।  युद्ध स्तर पर सफाई अभियान चलाया जाना चाहिए।  हेरिटेज निगम में पेंडिंग चल रही पट्टा फाइलों को लेकर श्री जैन ने निर्देश दिए कि अब एक भी पट्टा ऑफलाइन जारी नहीं होना चाहिए। इस विषय में उन्होंने सभी जोन उपायुक्त और लैंड शाखा उपायुक्त की जिम्मेदारी तय करते हुए कहा कि जोन स्तर पर पट्टा संबंधी जितनी भी ऑफलाइन फाइलें है, उन्हें तुरंत ऑनलाइन किया जाएं। वही आवेदक से संपर्क कर दस्तावेज ऑनलाइन जमा करवाने की जानकारी दें। शासन सचिव ने स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिए कि सरकारी जमीन के पट्टा संबंधी कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की...

High Court News: जन शिकायतों पर सरकार को 30 दिन में देनी होगी जानकारी —हाईकोर्ट

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High Court News: जन शिकायतों पर सरकार को 30 दिन में देनी होगी जानकारी —हाईकोर्ट  छोटा अखबार। प्रदेश में हाईकोर्ट ने आमजन को विशेष राहत प्रदान करते हुए एक आदेश पारित किया है। शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य सरकार के सभी विभाग और जिला कलेक्टर नागरिकों द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की शिकायत या अभ्यावेदन पर 30 दिनों के भीतर पावती रसीद जारी करें। कोर्ट ने कहा कि उस शिकायत पर किसी अन्य विभाग से पत्राचार हुआ है, तो उसकी प्रति सात दिनों के भीतर शिकायतकर्ता को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इससे नागरिकों को उनकी शिकायत की स्थिति और उस पर हुई प्रगति के बारे में जानकारी मिलती रहेगी, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हो सकेगी। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश के. आर. श्रीराम और न्यायमूर्ति आनंद शर्मा की खंडपीठ ने 31 जुलाई को विश्राम गुर्जर व अन्य की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। आदेश की प्रति गुरुवार को न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई और इसके अनुपालन के लिए मुख्य सचिव को भेजे जाने का निर्देश भी दिया गया है।

Rajasthan News: सिंगल यूज़ प्लास्टिक के व्यापार पर होगी सख्त कार्रवाई —मुख्य सचिव

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Rajasthan News: सिंगल यूज़ प्लास्टिक के व्यापार पर होगी सख्त कार्रवाई —मुख्य सचिव छोटा अखबार। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर्यावरण के लिए बेहद घातक है, इससे जनस्वास्थ्य, जलवायु और जैव विविधता पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने प्रतिबंधित प्लास्टिक उत्पादों के निर्माण, भंडारण और विक्रय में संलिप्त कारखानों और व्यापारियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। श्री पंत गुरुवार को शासन सचिवालय में सिंगल यूज़ प्लास्टिक रोकथाम टास्क फोर्स की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि अंतर्राज्यीय परिवहन के माध्यम से हो रही सिंगल यूज़ प्लास्टिक की आपूर्ति पर रोक लगाने के लिए परिवहन और वाणिज्य कर विभाग समन्वित रणनीति तैयार करें। उन्होंने संबंधित विभागों से इस दिशा में गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।  उन्होंने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को निर्देशित किया कि सोशल मीडिया, विज्ञापन, विशेष लेखों, सफलता कहानियों और समाचारों के माध्यम से आमजन को सिंगल यूज़ प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जाए। इसके स्थान पर कपड़े, जूट औ...

Ttraffic Police: राजधानी में ट्रैफिक पुलिस का बड़ा एक्शन, जवानों को लाइन हाजिर सहित 5 साल तक किया प्रतिबंध

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Ttraffic Police: राजधानी में ट्रैफिक पुलिस का बड़ा एक्शन, जवानों को लाइन हाजिर सहित 5 साल तक किया प्रतिबंध छोटा अखबार। राजधानी जयपुर में यातायात व्यवस्था को सुधार ने के लिये डीसीपी ट्रैफिक शाहीन सी. ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होने यातायात शाखा में लंबे समय से जमे 17 पुलिस जवानों को लाइन हाजिर किया है। वहीं चार जवानों पर पांच वर्ष के लिये ट्रैफिक में प्रतिबंध किया है। संचार माध्यमों के अनुसार ये कार्य अधिकारियों की कार्यशैली और ड्यूटी की समीक्षा के बाद किया गया है। समीक्षा के दौरान इन जवानों के खिलाफ भ्रष्टाचार से लेकर ड्यूटी में लापरवाही जैसी कई शिकायतों का पता लगा था। वहीं यह भी पाया कि इनमें कुछ जवान फील्ड ड्यूटी से बचने के लिए टीआइ, एसीपी जैसे बड़े अधिकारियों के दतरों में ड्यूटी का बहाना बनाकर रोस्टर से बचते हैं, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था पर माकूल असर हो रहा था। डीसीपी शाहीन ने बताया कि यातायात व्यवस्था को सुचारू और दुरूस्त करने के लिये यह कार्रवाई जरूरी थी। अब विभाग रोस्टर प्रणाली को ओर सख्ती से लागू करेगा। उन्होने कहा कि भविष्य में भी इस तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई होती रहेगी। श्री शा...

दिल्ली कोर्ट का फैसला— आईवीएफ से संतान उत्पत्ति कर सकती ‘लेडी डॉन’ अनुराधा

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 दिल्ली कोर्ट का फैसला— आईवीएफ से संतान उत्पत्ति कर सकती ‘लेडी डॉन’ अनुराधा छोटा अखबार। राजस्थान की ‘लेडी डॉन’ मशहूर अनुराधा चौधरी ने दिल्ली की कोर्ट में मां बनने के लिये अर्जी दायर की है। अनुराधा ने कार्ट में कहा कि वह अपने पति से संतान उत्पत्ति कर वंश आगे बढाना चाहती। इसके लिये अपने पति काला जठेड़ी को कुछ दिनों की पैरोल दी जाए। हालांकि, अदालत ने जठेड़ी को पैरोल देने से मना कर दिया। मामले को लेकर अनुराधा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। आपको बतादें कि गुरुग्राम में रहने वाली लेडी डॉन अनुराधा ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र के जरीए गुहार लगाईहै कि पति को कम से कम छह घंटे के लिए छोड़ा जाए, ताकि वह अपने वंश को बढ़ा सके। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से सुना और न्यायाधीश दीपक वासन ने वंश आगे बढ़ाने के लिये आईवीएफ से संतान उत्पत्ति करने का फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि गैंगस्टर को पैरोल पर नहीं छोड़ा जा सकता है।  यह भी बतादे कि रिवॉल्वर रानी नाम से चर्चित अनुराधा का पहली बार आनंदपाल सिंह के साथ नाम चर्चा में आया था। बाद में अनुराधा लॉरेंस विश्नोई और गैंग के साथ देखा गया था। वहीं पिछले साल अनुर...

C M NEWS: मुख्यमंत्री ने 16 अधिकारियों के विरुद्ध जारी की अभियोजन स्वीकृति

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C M NEWS: मुख्यमंत्री ने 16 अधिकारियों के विरुद्ध जारी की अभियोजन स्वीकृति  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार और कदाचार के विरूद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए राज्य सेवा के अधिकारियों के विरूद्ध लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही और अभियोजन स्वीकृति के 16 विचाराधीन प्रकरणों का निस्तारण किया है। श्री शर्मा ने भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अंतर्गत 5 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति प्रदान की और धारा 17-ए के एक प्रकरण में विस्तृत जांच व अनुसंधान की अनुमति प्रदान की है।  इसी तरह कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न के प्रकरण में दोषी अधिकारी को सेवा से हटाया गया है। वहीं, पद के दुरूपयोग के साथ राज्य सरकार को वित्तीय हानि पहुंचाने की जांच के एक प्रकरण में आरोपित अधिकारी को राजकीय सेवा से बर्खास्त किया गया है। वहीं सेवानिवृत्त अधिकारियों के पुराने प्रकरणों का निस्तारण करते हुए 9 अधिकारियों की पेंशन रोके जाने की कार्यवाही की गई है और 5 सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के जांच निष्कर्ष का अनुमोदन भी किया गया है। इसके अतिरिक्त, सेवारत 3 अधिकारियों के वि...

Home department: गृह विभाग ने आपदा प्रबन्धन के लिए जिला मजिस्ट्रेटों को जारी किए दिशा निर्देश

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Home department: गृह विभाग ने आपदा प्रबन्धन के लिए जिला मजिस्ट्रेटों को जारी किए दिशा निर्देश   छोटा अखबार। राज्य के गृह विभाग ने वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सभी जिला कलेक्टर और मजिस्ट्रेट को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनन्द कुमार द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार समस्त अस्पतालों में सभी प्रकार की आवश्यक जीवन रक्षक दवा उपलब्ध रहे, डाक्टर मय स्टाफ उपस्थित रहे और ब्लड बैंक में सभी ग्रुपों के रक्त की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध रहे। चिन्हित अस्पतालों व स्कूलों में जहां पर अस्थाई अस्पताल और लोगों के रहने की व्यवस्था की जा सकती है, वहां जनरेटरों की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। सोशल मीडिया पर पूर्ण निगरानी रखें और देश के विरुद्ध भड़काऊ पोस्ट अथवा सामग्री पर तुरन्त कानूनी कार्रवाई करें जिससे कि प्रदेश में माहौल खराब न हो। जिला कलेक्टर यह भी सुनिश्चित करें कि आपात स्थिति में जिले में पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री उपलब्ध रहे। लोग खाद्य सामग्री व अन्य आवश्यक वस्तुओ का अनावश्यक भंडारण न करें, उसके लिए लोगों को भी जागरूक करें। जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी वि...

C S NEWS: प्रदेश में हर हाल में कायम रहे कानून व्यवस्था —मुख्य सचिव

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C S NEWS: प्रदेश में हर हाल में कायम रहे कानून व्यवस्था —मुख्य सचिव  छोटा अखबार। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि राजस्थान एक शान्तिप्रिय प्रदेश है, पहलगाम में हुआ आतंकी हमला देश में साम्प्रदायिक शान्ति और सौहार्द के माहौल को बिगाड़ने की साजिश है। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश में हर हाल में कानून व्यवस्था बनी रहें। इसके लिए संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, जिला कलक्टर्स और पुलिस अधीक्षक अपने संभाग, रेंज एवं जिलों की नियमित मॉनिटरिंग करें। उन्होंने सभी जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को प्रतिदिन जिला पुलिस कन्ट्रोल रूम से घटनाओं एवं सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। मुख्य सचिव शनिवार को शासन सचिवालय में प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर आयोजित उच्च स्तरीय सभा की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने सभी जिलों से वहां कि कानून और शान्ति व्यवस्था के संबंध में फीडबैक लिया। उन्होंने कहा कि पहलगाम में हुई आतंकी घटना किसी भी रूप में साम्प्रदायिक तनाव का रूप ना लें। इसके लिए सभी अधिकारी संवैदनशीलता से कार्य करें। उन्होंने सभी पुलिस थानो को नियमित सीएलजी और शान्ति समितियों की सभा को लेकर स...

High Court: सूचना एवं प्रौद्योगिकी के युग में कानून की प्रक्रिया बैलगाड़ी या घोंघे की गति से नहीं चल सकती —राजस्थान हाईकोर्ट

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High Court: सूचना एवं प्रौद्योगिकी के युग में कानून की प्रक्रिया बैलगाड़ी या घोंघे की गति से नहीं चल सकती —राजस्थान हाईकोर्ट   छोटा अखबार। हाईकोर्ट ने कहा कि SC/ST एक्ट की धारा 15ए का अनुपालन, जिसके तहत SC/ST Act के तहत आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई से पहले शिकायतकर्ता को सूचना भेजना जरूरी है, तब भी पूरा होता है, जब ऐसी सूचना SMS व्हाट्सएप के जरिए मोबाइल पर भेजी गई हो। कोर्ट ने कहा पुलिस महानिदेशक और राज्य के प्रमुख सचिव को सभी जांच अधिकारियों/सभी पुलिस स्टेशनों के स्टेशन हाउस अधिकारियों को निर्देश देने का निर्देश दिया कि SC/ST Act के तहत अपराधों के लिए दायर जमानत याचिकाओं के लिए जब भी कोर्ट सरकारी वकील को शिकायतकर्ता/पीड़ित/पीड़ित पक्ष को सूचना भेजने का निर्देश दे, तो वे रिकॉर्ड पर मैसेज/टेक्स्ट मैसेज/व्हाट्सएप मैसेज का सबूत/स्क्रीनशॉट पेश करें। यह कोर्ट को सक्षम बनाने के लिए है। संदर्भ के लिए, SC/ST Act की धारा 15ए में यह अनिवार्य किया गया कि SC/ST Act के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोपी व्यक्तियों की जमानत पर सुनवाई से पहले शिकायतकर्ता को सूचना भेजी जानी चाहिए। जस्टिस अनूप कुमा...