Rajasthan News: प्रदेश में 11 अधिनियमों से हटाए गए कारावास के प्रावधान
Rajasthan News: प्रदेश में 11 अधिनियमों से हटाए गए कारावास के प्रावधान छोटा अखबार। राज्य सरकार ने शुक्रवार को राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश-2025 के संबंध में गजट नोटिफिकेशन जारी किया। इस अध्यादेश के माध्यम से 11 विभिन्न अधिनियमों में मामूली उल्लंघन या तकनीकी गलती के लिए कारावास जैसे आपराधिक दण्ड हटा कर उनके स्थान पर पेनल्टी का प्रावधान किया गया है। उल्लेखनीय है कि गत 3 दिसंबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमण्डल की सभा में इन अध्यादेश का अनुमोदन किया गया था। भारत सरकार के जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम-2023 की तर्ज पर राज्य में भी राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश- 2025 का प्रारूप तैयार किया गया है। इससे ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलने के साथ ही मुकदमेबाजी में भी कमी आएगी। इन 11 अधिनियमों से हटाये आपराधिक प्रावधान:— राजस्थान वन अधिनियम-1953, राजस्थान अभिधृति अधिनियम-1955, राजस्थान नौचालन विनियमन अधिनियम-1956, राजस्थान भाण्डागार अधिनियम-1958, राजस्थान राज्य सहायता (उद्योग) अधिनियम-1961, राजस्थान...