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Rajasthan News: प्रदेश में 93 बजरी लीज नीलामी हुई रद्द

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Rajasthan News: प्रदेश में 93 बजरी लीज नीलामी हुई रद्द छोटा अखबार। हाईकोर्ट के एक आदेश के अनुसार सरकार ने प्रदेश में 93 बजरी लीज की नीलामी रद्द कर दी है। इसमें भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर सहित अजमेर जिलों की 93 बजरी लीज की नीलामी शामिल है। वहीं न्यायालय ने सरकार को संबंधित लीजधारकों की जमा राशि लौटाने के निर्देश भी प्रदान किये हैं।  कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा व न्यायाधीश बलजिंदर सिंह संधू की खंडपीठ ने डॉ. बृजमोहन सपूत कला संस्कृति सेवा संस्थान की जनहित याचिका पर मंगलवार को यह आदेश दिया है। कोर्ट ने नदियों के पर्यावरण-पारिस्थितिकी के संरक्षण पर गंभीरता दिखाते हुए कहा कि बजरी लीज पांच हिस्सों में बांटा जाए और पांच साल में बजरी खनन से संबंधित रहे लीज क्षेत्रों की पुनर्भरण रिपोर्ट 4 माह में तैयार करने को कहा है।

Rajasthan News: प्रदेश में अब ऑनलाइन बनेंगे मेडिकल लीगल केस (MLC) और पोस्टमार्टम रिपोर्ट

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Rajasthan News: प्रदेश में अब ऑनलाइन बनेंगे मेडिकल लीगल केस (MLC) और पोस्टमार्टम रिपोर्ट छोटा अखबार।  राजस्थान पुलिस अब अपनी कार्यप्रणाली को पूरी तरह पेपरलेस और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेशों के क्रम में अब प्रदेश में मेडिकल लीगल केस (MLC) और पोस्टमार्टम रिपोर्ट (PMR) तैयार करने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होने जा रही है। आगामी 1 फरवरी, 2026 से राज्य के सभी पुलिस थानों और चिकित्सालयों में हस्तलिखित रिपोर्टों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। ऑनलाइन प्रक्रिया ही होगी मान्य— महानिरीक्षक पुलिस अपराध शाखा परम ज्योति ने बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने 17 नवंबर, 2025 को दिए अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में स्पष्ट किया है कि भविष्य में सभी प्रकार की MLC और PMR प्रक्रिया केवल MedLEaPR Software और सीसीटीएनएस के माध्यम से ही संपादित की जाएगी। इस संबंध में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध और महानिरीक्षक पुलिस स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारियों की तय होगी जिम्मेदारी— नए नियमों के...

rajasthan News: वर्ष 2026 में कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जायेगा —पुलिस महानिदेशक

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rajasthan News: वर्ष 2026 में कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जायेगा —पुलिस महानिदेशक    छोटा अखबार। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने वर्ष 2026 के लिए राजस्थान पुलिस की प्रमुख प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए कहा है कि जन-सुरक्षा, अपराध नियंत्रण और जनविश्वास को केंद्र में रखते हुए पुलिस तंत्र को और अधिक प्रभावी, संवेदनशील और तकनीक-सक्षम बनाया जाएगा। अपराध संबंधी प्राथमिकताएं — डीजीपी ने बताया कि अपराध संबंधी प्राथमिकताओं के अंतर्गत संगठित अपराध के विरुद्ध सख्त और निर्णायक कार्यवाही की जाएगी। महिलाओं, बच्चों व कमजोर वर्गों के प्रति होने वाले अपराधों की रोकथाम राजस्थान पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी, जिसमें त्वरित कार्रवाई और गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को सुदृढ़ करते हुए दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए उनकी रोकथाम और तकनीकी रूप से सक्षम अनुसंधान पर विशेष बल दिया जाएगा। प्रशासनिक प्राथमिकताएं — प्रशासनिक प्राथमिकताओं पर प्रकाश डालते हुए श्री शर्मा ने कहा कि जनसह...

Rajasthan News: प्रदेश में 11 अधिनियमों से हटाए गए कारावास के प्रावधान

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Rajasthan News: प्रदेश में 11 अधिनियमों से हटाए गए कारावास के प्रावधान छोटा अखबार। राज्य सरकार ने शुक्रवार को राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश-2025 के संबंध में गजट नोटिफिकेशन जारी किया। इस अध्यादेश के माध्यम से 11 विभिन्न अधिनियमों में मामूली उल्लंघन या तकनीकी गलती के लिए कारावास जैसे आपराधिक दण्ड हटा कर उनके स्थान पर पेनल्टी का प्रावधान किया गया है। उल्लेखनीय है कि गत 3 दिसंबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमण्डल की सभा में इन अध्यादेश का अनुमोदन किया गया था। भारत सरकार के जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम-2023 की तर्ज पर राज्य में भी राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश- 2025 का प्रारूप तैयार किया गया है। इससे ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलने के साथ ही मुकदमेबाजी में भी कमी आएगी।  इन 11 अधिनियमों से हटाये आपराधिक प्रावधान:— राजस्थान वन अधिनियम-1953, राजस्थान अभिधृति अधिनियम-1955, राजस्थान नौचालन विनियमन अधिनियम-1956, राजस्थान भाण्डागार अधिनियम-1958, राजस्थान राज्य सहायता (उद्योग) अधिनियम-1961, राजस्थान...

C M NEWS: नई श्रम संहिता में मजदूर और नियोक्ता दोनों के हित होंगे सुरक्षित —मुख्यमंत्री

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C M NEWS: नई श्रम संहिता में मजदूर और नियोक्ता दोनों के हित होंगे सुरक्षित —मुख्यमंत्री  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि नई श्रम संहिताएं श्रमिक कल्याण के क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव हैं। इनके माध्यम से मजदूर और कारोबार के हितों की सुरक्षा होगी और देश-प्रदेश के अनुकूल औद्योगिक वातावरण में वृद्धि होगी। उन्होंने केन्द्र सरकार की मंशानुसार नई श्रम संहिताओं के प्रदेश में समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के संबंध में निर्देशित किया। श्री शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में नवीन श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन के संबंध में आयोजित समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नई श्रम संहिताओं के अनुसार सभी श्रमिकों को नियुक्ति पत्र जारी करने की अनिवार्यता की गई है। जिससे श्रमिकों को औपचारिक रोजगार सुनिश्चित होगा। वहीं उनकी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के संबंध में भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। श्री शर्मा ने कहा कि इनमें वेतन समानीकरण और समयबद्ध वेतन भुगतान के प्रावधानों से श्रमिकों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन संहिताओं से नियोक्ताओं और श्रमिकों दोनों के हित...

Court News: पिता की स्वअर्जित संपत्ति पर संतानों का कानूनी अधिकार नहीं —राजस्थान हाईकोर्ट

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Court News: पिता की स्वअर्जित संपत्ति पर संतानों का कानूनी अधिकार नहीं —राजस्थान हाईकोर्ट छोटा अखबार। राजस्थान हाईकोर्ट ने संपत्ति विवाद में कहा कि पिता की संपत्ति पर विवाहित संतानों का कानूनी कोई अधिकार नहीं है और पिता की बिना अनुमती के संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता। न्यायाधीश सुदेश बंसल ने रितेश खत्री की अपील को खारिज करते हुए यह आदेश दिया और श्री खत्री पर एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया।  उन्होने कहा कि पिता की स्वअर्जित संपत्ति पर विवाहित संतानें कानूनी अधिकार नहीं रखती है। संताने केवल प्रेम से ही पिता की संपत्ति पर रहने का अधिकार रख सकती है। वहीं पिता कहें तो उन्हे संपत्ति खाली करने के लिए बाध्य होंना पड़ेगा।  कोर्ट ने कहा कि जुर्माना राशि पिता के उत्पीड़न का उचित मुआवजा नहीं हो सकता लेकिन ये एक संदेश देती है कि ऐसे मुकदमे दुर्भावना से नहीं किए जाने चाहिए।  बेटे ने पिता की संपत्ति को संयुक्त परिवार की संपत्ति बताने की कोशिश की लेकिन बेटे के इस दावे को कोर्ट ने खारिज कर दिया।

Rajasthan News: सरकार ने सरकारी ऋणों पर किया स्टाम्प शुल्क माफ

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Rajasthan News: सरकार ने सरकारी ऋणों पर किया स्टाम्प शुल्क माफ छोटा अखबार। राज्य सरकार द्वारा जनहित में सरकारी संस्थाओं द्वारा नए या पुनर्गठित ऋणों पर 31 मार्च, 2030 तक स्टाम्प शुल्क माफ किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह छूट सरकारी कंपनियों, निगमों, विकास प्राधिकरणों, नगर पालिकाओं और अन्य संबंधित सरकारी निकायों द्वारा लिए गए ऋणों पर लागू होगी। राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RSPF&FSCL) द्वारा राज्य सरकार के संस्थानों को दिए गए ऋणों पर भी यह छूट लागू होगी। वहीं वित्त विभाग के संयुक्त शासन सचिव नथमल डीडेल ने बताया कि पूर्व में चुकाई गई स्टाम्प ड्यूटी वापस नहीं की जाएगी। 

Jaipur News: राजधानी जयपुर में डीजे बजाने के लिये लेनी होगी पुलिस की अनुमति

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Jaipur News: राजधानी जयपुर में डीजे बजाने के लिये लेनी होगी पुलिस की अनुमति  छोटा अखबार। राजधानी जयपुर में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर पुलिस आयुक्तालय जयपुर ऐक्शन में है। जयपुर में बिना अनुमति डीजे या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करना अब गैर कानूनी होगा। किसी भी सामाजिक या सांस्कृतिक समारोह में डीजे या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने के लिये अब अनुमति लेना आवशयक होगा। आयुक्तालय के आदेशानुसार किसी भी सामाजिक या सांस्कृतिक समारोह में संबंधित पुलिस उपायुक्त की पूर्व अनुमति के बिना डीजे या अन्य तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं कर सकेगा। पुलिस ने यह आदेश राजधानी में बढ़ते ध्वनी प्रदूषण को देखते हुए दिया है। पुलिस का मानना है कि प्रदूषण सेबुजुर्गों, बीमार व्यक्तियों, बच्चों और शिशुओं के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है। वहीं, विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षार्थियों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे या अन्य ध्वनि यंत्रों का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। इसके लिये भी अनुमति आवशयक ...

Rajasthan High Court: प्रदेश के सड़क हादसों पर कार्ट शख्त, कहा हाइवे पेट्रोलिंग शुरू करें डीजीपी

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Rajasthan High Court: प्रदेश के सड़क हादसों पर कार्ट शख्त, कहा हाइवे पेट्रोलिंग शुरू करें डीजीपी  छोटा अखबार। प्रदेश में सड़क हादसों को लेकर गुरुवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने शख्त निर्देश दिये हैं। कोर्ट ने कहा सड़क हादसों में मौतों को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार से त्वरित कदम उठाये।  कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने कहा कि जब जोधपुर जाते हैं तो महसूस करते हैं कि हाइवे पर सड़क सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा। कोर्ट ने सरकार से कहा, शपथ पत्र के साथ सड़क सुरक्षा के लिए एक्शन प्लान बताएं। वहीं निर्देश दिया कि हाइवे पर सीधे खुलने वाली दुकानों को बंद कराया जाए और सर्विस लेन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, जिससे वहां दोपहिया वाहन चल सकें। अवैध रोड कट बंद कराए जाएं और डीजीपी टीम बनाकर हाइवे पर पेट्रोलिंग करायें। अगली सुनवाई 14 नवंबर तक पालन रिपोर्ट पेश करें।  सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि सरकार सड़क हादसों को रोकने का प्रयास कर रही है, मुख्यमंत्री ने भी दिशा निर्देश दिए हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रयास किया, यह अच्छा ...

C M NEWS: न्यायपालिका लोकतंत्र का वो मजबूत स्तम्भ है —मुख्यमंत्री

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C M NEWS: न्यायपालिका लोकतंत्र का वो मजबूत स्तम्भ है —मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि न्यायपालिका लोकतंत्र का वो मजबूत स्तम्भ है जो समाज में न्याय और समानता की अलख जगाता है। सशक्त न्याय व्यवस्था से ही नागरिकों में सुरक्षा का भाव आता है। उन्होंने कहा कि देश में लागू किए गए तीन नए आपराधिक कानूनों ने न्याय की परिभाषा को बदलने का काम किया है। प्रदेश में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को जमीनी स्तर पर लागू किया जा रहा है। जिससे न्याय प्रक्रिया में तेजी आई है और आने वाले समय में देश में अग्रणी राज्य होगा। श्री शर्मा रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर वीसी के माध्यम से जोधपुर में आयोजित बार कौंसिल ऑफ़ राजस्थान के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि बार कौंसिल ऑफ़ राजस्थान के लिए नवनिर्मित भवन लोकतंत्र को और भी मजबूत करने का काम करेगा। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यह भवन वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने के साथ ही, भविष्य की पीढ़ियों को भी मार्गदर्शन देगा। जिला स्तर पर नई अदा...

Rajasthan News: पूरे प्रदेश में आपराधिक तंत्र को ध्वस्त किया जाएगा —डीजीपी

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Rajasthan News: पूरे प्रदेश में आपराधिक तंत्र को ध्वस्त किया जाएगा —डीजीपी छोटा अखबार।   राजस्थान में सक्रिय संगठित आपराधिक गैंगों पर प्रभावी कार्यवाही के लिए शनिवार को राजस्थान पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा की अध्यक्षता में पुलिस मुख्यालय में संगठित अपराधियों से अधिक प्रभावित जिलों व रेंजों के अधिकारियों की एक उच्चस्तरीय सभा का आयोजन हुआ। संबंधित पुलिस अधीक्षक, रेंज आईजी व वरिष्ठ अधिकारी इस में शामिल हुए। डीजीपी ने सभी जिलों को निर्देश दिए कि गैंग संचालन, धमकी, वसूली, फायरिंग और मर्डर जैसे गंभीर अपराधों में लिप्त तत्वों पर तुरंत प्रभावी कार्रवाई की जाए। डीजीपी ने कहा कि राजस्थान पुलिस संगठित अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। अपराधियों को हतोत्साहित करना और जनता में सुरक्षा की भावना बनाए रखना ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस कार्य में प्रत्येक पुलिसकर्मी को पूरी क्षमता से काम करना होगा। इस दौरान उन्होंने राजस्थान पुलिस की हर अपराध और परिस्थिति का सामना करने और जनसुरक्षा की प्रतिबद्धता को भी उजागर किया। गैंग से जुड़ी गतिविधियों पर सख्ती बरतने के निर्द...

IPS News: सचिन मित्तल बने जयपुर पुलिस कमिश्नर

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 IPS News: सचिन मित्तल बने जयपुर पुलिस कमिश्नर छोटा अखबार। प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद भजनलाल सरकार ने अवकाश के दिन बुधवार को भारतीय पुलिस सेवा के 34 अधिकारियों की तबादला सूची जारी की है। वहीं जयपुर को भी नया पुलिस आयुक्त मिल गया है। इसकी जिम्मेदारी सचिन मित्तल को सौपी है।  तबादला सूची के अनुसार जयपुर महानिदेशक (स्पेशल ऑपरेशंस) का नया पद भी सृजित किया है। इसकी जिम्मेदारी आनंद श्रीवास्तव को दी है और कानून-व्यवस्था, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जेल और गृह रक्षा की जिम्मेदारी अतिरिक्त महानिदेशक विशाल बंसल सौंपी है। वहीं कानून-व्यवस्था को संभालने के लिये संजय कुमार अग्रवाल को नियुक्त किया है और भ्रष्टाचार को रोकने के लिये सरकार ने गोविंद गुप्ता पर भरोसा किया है।  ट्रैफिक व्यवस्था में अनिल पालीवाल, जेलों से अपराध को रोकने के लिए अशोक कुमार राठौड़, उग्रवाद निरोधक के लिये दिनेश एमएन, पुलिस अपराध शाखा की जिम्मेदारी हवासिंह घुमरिया,  पुलिस अकादमी का जिम्मा संजीव कुमार नर्जरी, पुलिस सतर्कता के लिये एस सैंगाथिर, पुलिस महानिरीक्षक जयपुर रेंज के लिये एचजी राघवेंद्र सुहासा और आईजी ...

C M NEWS: सरकार ने अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार के 14 दोषी कार्मिकों प्रदान की अभियोजन स्वीकृति

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C M NEWS: सरकार ने अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार के 14 दोषी कार्मिकों प्रदान की अभियोजन स्वीकृति  छोटा अखबार। प्रदेश में जनहित से जुड़े कार्यों में लापरवाही, अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार के दोषी कार्मिकों के विरुद्ध निरंतर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 14 प्रकरणों में कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही और 2 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति का अनुमोदन किया है। अभियोजन स्वीकृति के लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करते हुए 2 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं सेवारत अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के 8 प्रकरणों में वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकने का निर्णय किया गया है और सेवानिवृत्त अधिकारियों के चार प्रकरणों में पेंशन राशि रोकने का दंड दिया गया है। एक अन्य प्रकरण में नियम 34-सीसीए के अंतर्गत प्रस्तुत अपील को खारिज करते हुए पूर्व में प्रदत्त दंड को यथावत रखा गया है। वहीं, सीसीए नियम-23 के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील में राहत देते हुए परिनिंदा तक सीमित किया गया है।

Rajasthan News: प्रदेश में नव विधान: न्याय की नई पहचान’ का हुआ उद्घाटन

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Rajasthan News: प्रदेश में नव विधान: न्याय की नई पहचान’ का हुआ उद्घाटन  छोटा अखबार। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को जेईसीसी सीतापुरा में नए आपराधिक कानूनों पर आधारित भव्य प्रदर्शनी ’नव विधान: न्याय की नई पहचान’ का उद्घाटन किया। उन्होंने प्रदर्शनी का गहनता से अवलोकन कर पूरी प्रक्रिया का लाइव डेमो देखा और इसकी सराहना की। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा भी उपस्थित रहे। प्रदर्शनी में न्यायिक प्रक्रिया को 3 चरणों के अन्तर्गत 10 जोन और मॉडल में लाइव डेमो के माध्यम से दिखाया गया है, जिससे आगंतुकों को अपराध की सूचना से लेकर अंतिम न्यायिक निर्णय तक की जानकारी विस्तृत रूप से उपलब्ध हो रही है। प्रदर्शनी का अवलोकन कर कोई भी व्यक्ति आसानी से समझ सकता है कि नए कानूनों से न्याय प्रक्रिया कैसे त्वरित, सरल, सुलभ और पारदर्शी हुई है तथा प्रत्येक स्तर पर संबंधित विभाग कैसे कार्य करते हैं।  प्रदर्शनी के प्रथम चरण में शिकायत और जांच की प्रक्रिया को दर्शाया गया है, जिसके अन्तर्गत कंट्रोल रूम, सीन ऑफ क्राइम और पुलि...

High Court News: डमी स्कूल-कोचिंग गठजोड़ शिक्षा के लिए कलंक —राजस्थान हाईकोर्ट

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High Court News: डमी स्कूल-कोचिंग गठजोड़ शिक्षा के लिए कलंक —राजस्थान हाईकोर्ट छोटा अखबार। न्यायाधीश अनूप कुमार ढंड ने एलबीएस कान्वेंट स्कूल, दी लॉर्ड बुद्धा पब्लिक स्कूल और इनके विद्यार्थियों की याचिकाओं पर कहा कि स्कूलों का कोचिंग संस्थानों से गठबंधन और विस्तार शिक्षा प्रणाली के लिए संकट व कलंक के समान है। श्री ढंड ने कहा राज्य सरकार और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सहित सभी शिक्षा बोर्ड एसआईटी गठित करे, जो आकस्मिक निरीक्षण कर पता लगाए कि स्कूल के समय शिक्षक और छात्र-छात्रा कोचिंग संस्थान तो नहीं जा रहे। वहीं यदि विद्यार्थी स्कूल में गैरहाजिर है और उसी समय कोचिंग सेंटर जा रहा है तो स्कूल पर कार्रवाई कर मान्यता समाप्त की जाए। विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य के लिए नियम बनाने की आवश्यकता है। कोर्ट ने मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और सभी शिक्षा बोर्ड को आदेश की कॉपी भेजी है। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि प्रदेश में अनेक स्कूल कक्षा 9 से 12 में विद्यार्थियों को डमी प्रवेश देते हैं। विद्यार्थियों को यहां आने की जरूरत नहीं रहती। बच्चे स्...

Rajasthan News: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार ने जारी किए निर्देश, वाहन चालक अब 8 घंटे ही वाहन चला सकेंगे

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Rajasthan News: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार ने जारी किए निर्देश, वाहन चालक अब 8 घंटे ही वाहन चला सकेंगे छोटा अखबार। माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में सरकार ने निर्देश जार किये है। जारी आदेश के अनुसार अब व्यावसायिक वाहन चालक 8 घंटे ही वाहन चला सकेंगे। इसकी जिम्मेदारी परिवहन विभाग, पुलिस विभाग और श्रम विभाग को दी गई है। यह कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर 17 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश की अनुपालना में की गई है। आपको बतादें कि 13 साल तक चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल 2025 को यह आदेश दिये है। कोर्ट ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 91 ए मोटर ट्रांसपोर्ट वर्क्स एक्ट, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत व्यावसायिक वाहन चालकों की ओर से प्रतिदिन 8 घंटे ही वाहन संचालन के नियमों को प्रभावी रूप से लागू करवाया जाए। आदेशों की पालना में 3 जुलाई को भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव ने सभी राज्यों के दोनों विभागों के उच्चाधिकारियों को व्यावसायिक वाहन चलाने वाले चालकों के लिए वाहन चलाने के लिए निर्...

Jaipur News: निगम में अब एक भी पट्टा ऑफलाइन जारी नहीं होना चाहिए —शासन सचिव

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Jaipur News: निगम में अब एक भी पट्टा ऑफलाइन जारी नहीं होना चाहिए —शासन सचिव छोटा अखबार। स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने मंगलवार को नगर निगम हेरिटेज के मुख्यालय में निगम कार्यो की समीक्षा की। इस दौरान श्री जैन ने शिकायतों, मांगों के निस्तारण और बकाया और सफाई व्यवस्था में सुधार करने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि सफाई व्यवस्था हमारी प्राथमिकता है। जिस तरह हम स्वच्छता सर्वेक्षण के दौरान गंदगी हटाने और सफाई में विशेष फोकस रखते हैं, ऐसा ही जज्बा सालभर रहे।  युद्ध स्तर पर सफाई अभियान चलाया जाना चाहिए।  हेरिटेज निगम में पेंडिंग चल रही पट्टा फाइलों को लेकर श्री जैन ने निर्देश दिए कि अब एक भी पट्टा ऑफलाइन जारी नहीं होना चाहिए। इस विषय में उन्होंने सभी जोन उपायुक्त और लैंड शाखा उपायुक्त की जिम्मेदारी तय करते हुए कहा कि जोन स्तर पर पट्टा संबंधी जितनी भी ऑफलाइन फाइलें है, उन्हें तुरंत ऑनलाइन किया जाएं। वही आवेदक से संपर्क कर दस्तावेज ऑनलाइन जमा करवाने की जानकारी दें। शासन सचिव ने स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिए कि सरकारी जमीन के पट्टा संबंधी कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की...

High Court News: जन शिकायतों पर सरकार को 30 दिन में देनी होगी जानकारी —हाईकोर्ट

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High Court News: जन शिकायतों पर सरकार को 30 दिन में देनी होगी जानकारी —हाईकोर्ट  छोटा अखबार। प्रदेश में हाईकोर्ट ने आमजन को विशेष राहत प्रदान करते हुए एक आदेश पारित किया है। शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य सरकार के सभी विभाग और जिला कलेक्टर नागरिकों द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की शिकायत या अभ्यावेदन पर 30 दिनों के भीतर पावती रसीद जारी करें। कोर्ट ने कहा कि उस शिकायत पर किसी अन्य विभाग से पत्राचार हुआ है, तो उसकी प्रति सात दिनों के भीतर शिकायतकर्ता को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इससे नागरिकों को उनकी शिकायत की स्थिति और उस पर हुई प्रगति के बारे में जानकारी मिलती रहेगी, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हो सकेगी। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश के. आर. श्रीराम और न्यायमूर्ति आनंद शर्मा की खंडपीठ ने 31 जुलाई को विश्राम गुर्जर व अन्य की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। आदेश की प्रति गुरुवार को न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई और इसके अनुपालन के लिए मुख्य सचिव को भेजे जाने का निर्देश भी दिया गया है।

Rajasthan News: सिंगल यूज़ प्लास्टिक के व्यापार पर होगी सख्त कार्रवाई —मुख्य सचिव

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Rajasthan News: सिंगल यूज़ प्लास्टिक के व्यापार पर होगी सख्त कार्रवाई —मुख्य सचिव छोटा अखबार। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर्यावरण के लिए बेहद घातक है, इससे जनस्वास्थ्य, जलवायु और जैव विविधता पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने प्रतिबंधित प्लास्टिक उत्पादों के निर्माण, भंडारण और विक्रय में संलिप्त कारखानों और व्यापारियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। श्री पंत गुरुवार को शासन सचिवालय में सिंगल यूज़ प्लास्टिक रोकथाम टास्क फोर्स की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि अंतर्राज्यीय परिवहन के माध्यम से हो रही सिंगल यूज़ प्लास्टिक की आपूर्ति पर रोक लगाने के लिए परिवहन और वाणिज्य कर विभाग समन्वित रणनीति तैयार करें। उन्होंने संबंधित विभागों से इस दिशा में गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।  उन्होंने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को निर्देशित किया कि सोशल मीडिया, विज्ञापन, विशेष लेखों, सफलता कहानियों और समाचारों के माध्यम से आमजन को सिंगल यूज़ प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जाए। इसके स्थान पर कपड़े, जूट औ...

Ttraffic Police: राजधानी में ट्रैफिक पुलिस का बड़ा एक्शन, जवानों को लाइन हाजिर सहित 5 साल तक किया प्रतिबंध

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Ttraffic Police: राजधानी में ट्रैफिक पुलिस का बड़ा एक्शन, जवानों को लाइन हाजिर सहित 5 साल तक किया प्रतिबंध छोटा अखबार। राजधानी जयपुर में यातायात व्यवस्था को सुधार ने के लिये डीसीपी ट्रैफिक शाहीन सी. ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होने यातायात शाखा में लंबे समय से जमे 17 पुलिस जवानों को लाइन हाजिर किया है। वहीं चार जवानों पर पांच वर्ष के लिये ट्रैफिक में प्रतिबंध किया है। संचार माध्यमों के अनुसार ये कार्य अधिकारियों की कार्यशैली और ड्यूटी की समीक्षा के बाद किया गया है। समीक्षा के दौरान इन जवानों के खिलाफ भ्रष्टाचार से लेकर ड्यूटी में लापरवाही जैसी कई शिकायतों का पता लगा था। वहीं यह भी पाया कि इनमें कुछ जवान फील्ड ड्यूटी से बचने के लिए टीआइ, एसीपी जैसे बड़े अधिकारियों के दतरों में ड्यूटी का बहाना बनाकर रोस्टर से बचते हैं, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था पर माकूल असर हो रहा था। डीसीपी शाहीन ने बताया कि यातायात व्यवस्था को सुचारू और दुरूस्त करने के लिये यह कार्रवाई जरूरी थी। अब विभाग रोस्टर प्रणाली को ओर सख्ती से लागू करेगा। उन्होने कहा कि भविष्य में भी इस तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई होती रहेगी। श्री शा...