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Showing posts from August 1, 2020

आज से केन्द्र सरकार किसानों को देगी 2000/—

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आज से केन्द्र सरकार किसानों को देगी 2000/— छोटा अखबार। देश में आज से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत धरती पुत्रों के खातों में 2000 रूपये की राशि 6वीं किस्त के रूप डाली जाएगी। बता दें की योजना में अब तक देश के किसानों को 9.85 करोड़ का लाभ दिया है। इस योजना की पांचवीं किस्त 1 अप्रैल 2020 को जारी की गई थी।

आज से बैंक उपभेक्ताओं की कटेगी जेब

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आज से बैंक उपभेक्ताओं की कटेगी जेब छोटा अखबार।   देश में कुछ बैंकों में बचत खाते में मिनिमम बैलेंस को लेकर आज से नियमों में बदलाव किया जा रहे हैं। इनमें एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कोटक महिंद्रा बैंक और आरबीएल बैंक प्रमुख रूप से शामिल है। कई बैंक एक अगस्त से लेनदेन के नियमों में भी बदलाव करने जा रही है। इनमें से कुछ बैंकों ने तो नगद लेन देन पर फीस वसूलने और कुछ ने मिनिमम बैलेंस बढ़ा कर उपभोक्ता की जेब काटने का सतुना कर लिया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बचत खाते वालों को मेट्रो और शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम बैलेंस 2,000 रुपये रखने होंगे, पहले यह लिमिट 1,500 रुपये थी। कम बैलेंस होने पर बैंक मेट्रो और शहरी क्षेत्रों में खाताधारकों से 75 रुपये, अर्ध-शहरी क्षेत्र में 50 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में 20 रुपये हर महीने शुल्क वसूल करेगा।

आज से फिर होगी ईपीएफ की कटौती 12 प्रतिशत

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आज से फिर होगी ईपीएफ की कटौती 12 प्रतिशत छोटा अखबार। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए पीएम गरीब कल्याण पैकेज के अनुसार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणा का मान रखते हुए श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान में तीन महीने के लिए कटौती लागू करने का निर्णय लिया था। मंत्रालय के निर्णयानुसार जुलाई तक इसे 12 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी अंशदान किया था। जिसकी समय सीमा कल ही खत्म हाक गई है। यदि सरकार की ओर से इस अवधि को नहीं बढ़ाया जाता है तो आज से यानि 1 अगस्त से पीएम गरीब कल्याण पैकेज के तहत न आने वाले कर्मचारी और नियोक्ता के लिए योगदान फिर से 12-12 प्रतिशत हो जाएगा।  

आज से देश में वाहनो के इंश्योरेंस पर 3 साल और 5 साल की बाध्यता खत्म

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आज से देश में वाहनो के इंश्योरेंस पर 3 साल और 5 साल की बाध्यता खत्म छोटा अखबार। देश में आज से वाहन इंश्योरेंस पॉलिसी में बदलाव हो गया है। इसके कारण वाहन खरीदना अब पहले से सस्ता हो गया है। भारतीय बीमा विकास और नियामक प्राधिकरण यानि इरडा ने  निर्देशानुसार आज से कार खरीद पर 3 साल और दो-पहिया वाहनों की खरीद पर 5 साल का थर्ड पार्टी कवर लेना अनिवार्य नहीं होगा।  वाहन इंश्योरेंस में थर्ड पार्टी का मतलब होता है, दुर्घटना के दौरान पीड़ित व्यक्ति। मोटर एक्ट के नियमों के अनुसार गाड़ी से दुर्घटना होती है और उसमें सड़क पर जा रहा वाहन या तीसरा व्यक्ति घायल होता है, तो ऐसी स्थिति में पीड़ित व्यक्ति के जान-माल की भरपाई वाहन मालिक और चालक को करना पड़ता है। ऐसी घटनाओं में राहत प्रदान करने के लिए बीमा कंपनियां आर्थिक मुआवजे की भरपाई के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करती हैं। यदि वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है तो मुआवजे का आर्थिक भुगतान बीमा कंपनी करती हैं। वहीं यदि वाहन मालिक ने ओन डैमेज कवर ले रखा है तो  हादसे के दौरान थर्ड पार्टी के कवर के साथ इंश्योरेंस वाले वाहन को भी कवर मिलता है। आपको बता दें कि देश