आज से देश में वाहनो के इंश्योरेंस पर 3 साल और 5 साल की बाध्यता खत्म

आज से देश में वाहनो के इंश्योरेंस पर 3 साल और 5 साल की बाध्यता खत्म


छोटा अखबार।
देश में आज से वाहन इंश्योरेंस पॉलिसी में बदलाव हो गया है। इसके कारण वाहन खरीदना अब पहले से सस्ता हो गया है। भारतीय बीमा विकास और नियामक प्राधिकरण यानि इरडा ने  निर्देशानुसार आज से कार खरीद पर 3 साल और दो-पहिया वाहनों की खरीद पर 5 साल का थर्ड पार्टी कवर लेना अनिवार्य नहीं होगा। 



वाहन इंश्योरेंस में थर्ड पार्टी का मतलब होता है, दुर्घटना के दौरान पीड़ित व्यक्ति। मोटर एक्ट के नियमों के अनुसार गाड़ी से दुर्घटना होती है और उसमें सड़क पर जा रहा वाहन या तीसरा व्यक्ति घायल होता है, तो ऐसी स्थिति में पीड़ित व्यक्ति के जान-माल की भरपाई वाहन मालिक और चालक को करना पड़ता है। ऐसी घटनाओं में राहत प्रदान करने के लिए बीमा कंपनियां आर्थिक मुआवजे की भरपाई के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करती हैं। यदि वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है तो मुआवजे का आर्थिक भुगतान बीमा कंपनी करती हैं।



वहीं यदि वाहन मालिक ने ओन डैमेज कवर ले रखा है तो  हादसे के दौरान थर्ड पार्टी के कवर के साथ इंश्योरेंस वाले वाहन को भी कवर मिलता है। आपको बता दें कि देश में इरडा ने अगस्त 2018 से कार की खरीद पर 3 साल और दो-पहिया वाहनों पर 5 साल का मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी को अनिवार्य कर दिया था। अब जून 2020 में लॉन्ग टर्म पैकेज का रिव्यू किया गया। अब नियमों में वापस बदलाव किया गया है।



 


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