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आज से ऎपिडेमिक डिजीजेज अध्यादेश लागू, नियम तोड़ने पर 10 हजार तक जुर्माना

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आज से ऎपिडेमिक डिजीजेज अध्यादेश लागू, नियम तोड़ने पर 10 हजार तक जुर्माना छोटा अखबार। प्रदेश में कोरोना महामारी का खतरा अभी कम नहीं हुआ है। ऎसे में लोग बेवजह बाहर नहीं निकलें इसके लिए सरकार ने आज से प्रदेश में ऎपिडेमिक डिजीजेज अध्यादेश लागू कर दिया है। किसी के भी द्वारा नियम तोड़ने पर 10 हजार तक तक का जुर्माना भरना होगा। राजस्थान ऎपिडेमिक डिजीजेज अध्यादेश-2020 के तहत कोविड-19 को महामारी घोषित किया गया है। गृह विभाग के अदेशानुसार दुकानदार, ग्राहक एवं सार्वजनिक और कार्य स्थल पर हर व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सामाजिक दूरी (न्यूनतम 6 फीट) बनाए रखनी होगी। कोई व्यक्ति पान, गुटखा, तम्बाकू आदि नहीं बेच सकेगा और सार्वजनिक स्थान पर नहीं थूक सकेगा तथा शराब नहीं पी सकेगा। शादी-समारोह के लिए उपखण्ड मजिस्टे्रट को पूर्व सूचना देनी होगी। साथ ही, इनमें 50 से अधिक व्यक्ति नहीं हो सकेंगे। अंतिम संस्कार में भी 20 से अधिक व्यक्तियों को इजाजत नहीं होगी। इन नियमों का उल्लंघन करने पर 200 रूपए से लेकर 10 हजार रूपए तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है।