Rajasthan News: प्रदेश में उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा के लिए विभाग की सख्त कार्रवाई, 6 मामलों नोटिस जारी

Rajasthan News: प्रदेश में उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा के लिए विभाग की सख्त कार्रवाई, 6 मामलों नोटिस जारी


छोटा अखबार।

उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा तथा बाजार में उपलब्ध विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर अनिवार्य घोषणा करने के नियमों की पालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उपभोक्ता मामले मंत्री सुमित गोदारा के निर्देश पर 13 अक्टूबर को राज्यभर में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया। विभाग के विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ द्वारा संचालित इस अभियान के तहत विभिन्न जिलों में प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान प्रदेश में कुल 109 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। अनियमितताओं के मामलों में कुल ₹35000 का जुर्माना लगाया गया व 6 मामलों में सुधार नोटिस जारी किए गए। निरीक्षण का प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना रहा कि उपभोक्ताओं को उत्पादों की पैकेजिंग पर निर्धारित नियमों के अनुरूप आवश्यक जानकारी उपलब्ध हो।

अलवर, उदयपुर और टोंक में अनियमितताओं पर कार्रवाई—

निरीक्षण के दौरान विभिन्न प्रतिष्ठानों पर विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर की गई घोषणाएँ निर्धारित नियमों के अनुरूप नहीं पाई गई। अलवर स्थित बालाजी सैनिटरी एंड इलेक्ट्रिकल्स में इंडो हाईटेक एलायंस लि. की डेयरी मशीन मधानी के निरीक्षण में आवश्यक घोषणाएँ नियमानुसार नहीं पाई गईं। इस मामले में संबंधित उत्पाद जब्त कर नोटिस जारी किया गया। उदयपुर के शोभागपुरा स्थित अमंत्रा प्रतिष्ठान में अमंत्रा इन्डिया इलेक्ट्रिक प्रा. लि. की स्पॉट लाइट का निरीक्षण किया गया। उत्पाद पर आवश्यक घोषणाएँ निर्धारित नियमों के अनुरूप नहीं मिलने पर उत्पाद जब्त कर नोटिस जारी किया गया। टोंक में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की जांच के दौरान तीन प्रतिष्ठानों पर इलेक्ट्रिक ब्लेंडर फॉर कर्ड  से संबंधित घोषणाओं में अनियमितताएँ सामने आईं।

स्मार्ट चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स, कामधेनु सर्किल—  कूल स्टार ब्रांड के इलेक्ट्रिक ब्लेंडर फॉर कर्ड पर आवश्यक घोषणाएँ नियमानुसार नहीं पाई गईं। संबंधित उत्पाद जब्त कर नोटिस जारी किया गया।

बेबी स्टील इलेक्ट्रॉनिक, अमीर गंज बाजार— कूल स्टार ब्रांड के इलेक्ट्रिक ब्लेंडर फॉर कर्ड पर आवश्यक घोषणाएँ निर्धारित नियमों के अनुरूप नहीं पाई गई। श्री नाथ प्लाजा, पुरानी चुंगी— ऑल मैक्स ब्रांड के इलेक्ट्रिक ब्लेंडर फॉर कर्ड पर आवश्यक घोषणाएँ निर्धारित नियमों के अनुरूप नहीं पाई गई।

उपभोक्ता हित सर्वोपरि, नियमों की पालना अनिवार्य—

उपभोक्ता मामले विभाग का यह अभियान बाजार में पारदर्शिता बढ़ाने और उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के अनुरूप सही जानकारी उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्पादों पर निर्धारित घोषणाएँ उपभोक्ताओं को खरीदारी से पहले आवश्यक जानकारी प्राप्त करने में मदद करती हैं और उन्हें जागरूक निर्णय लेने में सक्षम बनाती हैं।

विभाग द्वारा निर्माताओंए पैकर्स एवं व्यापारियों से अपील की गई है कि वे विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर लागू विधिक माप विज्ञान संबंधी प्रावधानों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभाग द्वारा निरीक्षण एवं नियमानुसार कार्रवाई आगे भी जारी रखी जाएगी। अपनी शिकायत दर्ज कराने अथवा उपभोक्ता अधिकारों से संबंधित सहायता प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता 14435 पर संपर्क कर सकते हैं। 

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