Jaipur News: राजधानी जयपुर में डीजे बजाने के लिये लेनी होगी पुलिस की अनुमति

Jaipur News: राजधानी जयपुर में डीजे बजाने के लिये लेनी होगी पुलिस की अनुमति 


छोटा अखबार।

राजधानी जयपुर में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर पुलिस आयुक्तालय जयपुर ऐक्शन में है। जयपुर में बिना अनुमति डीजे या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करना अब गैर कानूनी होगा। किसी भी सामाजिक या सांस्कृतिक समारोह में डीजे या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने के लिये अब अनुमति लेना आवशयक होगा।

आयुक्तालय के आदेशानुसार किसी भी सामाजिक या सांस्कृतिक समारोह में संबंधित पुलिस उपायुक्त की पूर्व अनुमति के बिना डीजे या अन्य तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं कर सकेगा। पुलिस ने यह आदेश राजधानी में बढ़ते ध्वनी प्रदूषण को देखते हुए दिया है। पुलिस का मानना है कि प्रदूषण सेबुजुर्गों, बीमार व्यक्तियों, बच्चों और शिशुओं के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है। वहीं, विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षार्थियों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे या अन्य ध्वनि यंत्रों का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। इसके लिये भी अनुमति आवशयक है। वहीं स्वीकृति मिलने पर ध्वनि का स्तर ‘ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000’ की पालना करना जरूरी है।

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