कोचिंग हब के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से

 कोचिंग हब के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से


छोटा अखबार।

आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि राजस्थान आवासन मंडल द्वारा जयपुर के प्रताप नगर में विकसित किए जा रहे देश के पहले कोचिंग हब प्रोजक्ट में निर्मित 140 कोचिंग परिसरों के लिए ऑनलाइन रजिस्टे्रशन करने की प्रक्रिया सोमवार से शुरू होगी। इच्छुक कोचिंग संचालक मंडल की वेबसाइट www.urban.rajasthan.gov.in/rhb पर आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 25 अगस्त, 2022 निर्धारित की गई है।

आयुक्त ने बताया कि आवेदकों की सुविधा के लिए मंडल ने कोचिंग हब परिसर में हैल्प डेस्क स्थापित की है, जिसमें मंडल की मार्केटिंग शाखा के कार्मिक एवं साइट इंजीनियर कोचिंग संचालकों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराते हैं। हैल्प डेस्क एवं मंडल की हैल्पलाइन के दूरभाष नम्बर 0141-2744688, 2740009 (कार्यालय समय में) तथा कार्यालय समय उपरान्तः (सायं 6ः00 से सायं 8ः00 बजे तक) मोबाइल नम्बर 9461054291, 9460254319, 9983131666, 8852000770, 9828363615 एवं 9983993886 पर भी कोचिंग हब प्रोजक्ट के बारे में जानकारी ली जा सकती है। उन्होंने बताया कि कोचिंग संचालकों में इस प्रोजक्ट के लिए अच्छा रूझान देखने को मिल रहा है। हैल्प डेस्क पर कोचिंग संचालकों को लोन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देने के लिए बैंकिंग काउंटर की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। राजकीय अवकाश के दिन भी हैल्प डेस्क की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

श्री अरोड़ा ने बताया कि जयपुर शहर में संचालित कोचिंग संस्थाओं को आवंटन में वरीयता दी जाएगी। कम से कम तीन वर्षों से कोचिंग के क्षेत्र में कार्यरत एवं पंजीकृत संस्थाएं ही आवेदन कर सकेंगी। उन्होंने बताया कि पंजीकरण के लिये आवेदन शुल्क 5 हजार रूपये (18 प्रतिशत जीएसटी अतिरिक्त) और प्रोसेसिंग शुल्क 10 हजार रूपये (18 प्रतिशत जीएसटी अतिरिक्त) रखा गया है। निर्मित कोचिंग परिसरों को क्षेत्रफल के आधार पर 6 श्रेणियों में बांटा गया है। कोई भी आवेदक किसी एक श्रेणी में ही आवेदन कर सकेगा। प्रत्येक श्रेणी में लॉटरी के माध्यम से आवेदकों की वरीयता निर्धारित की जाएगी। वरीयता निर्धारण के पश्चात सफल आवेदकों को संस्थानिक सम्पत्ति का आवंटन लॉटरी के जरिये ही किया जाएगा। लॉटरी के बाद आवंटन पत्र जारी किया जाएगा और संस्था को उसे आवंटित क्षेत्रफल में स्वयं की आवश्यकतानुसार आन्तरिक साज-सज्जा का कार्य कराने की छूट रहेगी। आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 120 दिवस के भीतर मांग राशि की 50 प्रतिशत तथा 180 दिवस के भीतर सम्पूर्ण राशि जमा करवानी होगी। सम्पूर्ण राशि जमा कराने के बाद संस्था को विधिवत कब्जा दे दिया जाएगा। आवंटी संस्था द्वारा विधिवत कब्जा प्राप्त करने से 3 माह की अवधि में संस्था संचालन की कार्यवाही करनी अनिवार्य होगी। 


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