भाजपा विधायक को 13 जून तक गिरफ्तारी में राहत

 भाजपा विधायक को 13 जून तक गिरफ्तारी में राहत


छोटा अखबार।

मीडिया सूत्रों के अनुसार भाजपा विधायक चंद्रकांता मेघवाल सहित 6 लोगों को सीआरपीसी की धारा 41 ए के तहत महावीर नगर पुलिस थाने में तलब होने के नोटिस जारी हुये थे। लेकिन विधायक सहित किसीने भी थाने में उपस्थित दर्ज नहीं कराई। 

मेघवाल के वकील राजेश अड़सेला ने पत्रकारें को कहा कि कार्यवाहक जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अंतरिम जमानत अर्जी पर सुनवाई की। इसके बाद न्यायलय ने विधायक चन्द्रकांता मेघवाल को 13 जून तक गिरफ्तार नहीं करने के आदेश दिए हैं। वहीं अग्रिम जमानत अर्जी की सुनवाई के लिए 13 जून निर्धारित कर केस डायरी सहित अनुसंधान अधिकारी को न्यायालय में उपस्थित रहने के लिए पाबंद किया है।


आपको बता दें कि पांच साल पहले महावीर नगर थाने के सीआई श्रीराम बड़ेसरा को चांटा मारने और लॉकअप तोड़ने की धमकी देने के मामले में विधायक चंद्रकांता मेघवाल उनके पति नरेन्द्र सहित नौ लोगों पर लगा आरोप प्रमाणित पाया गया। 


Comments

Popular posts from this blog

देश में 10वीं बोर्ड खत्म, अब बोर्ड केवल 12वीं क्‍लास में

आज शाम 7 बजे व्यापारी करेंगे थाली और घंटी बजाकर सरकार का विरोध

सरकार का सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग फेल, रुपयों में छपवानी पड़ रही है, बजट घोषणा की प्रेस विज्ञप्ती

रीको में 238 पदों की होगी सीधी भर्ती सरकार के आदेश जारी 

मौलिक अधिकार नहीं है प्रमोशन में आरक्षण — सुप्रीम कोर्ट

Chief Minister मुख्यमंत्री के विभाग डीआईपीआर में खेला

10वीं और 12वीं की छात्राओं के लिऐ खुशखबरी, अब नहीं लगेगी फीस