20 अप्रैल से कार में सिर्फ दो लोगों को बैठने की इजाजत होगीं —गृह मंत्रालय


20 अप्रैल से कार में सिर्फ दो लोगों को बैठने की इजाजत होगीं —गृह मंत्रालय


छोटा अखबार।
देश में केन्द्र सरकार ने लॉकडाउन 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। वहीं दुसारी ओर उसने 20 अप्रैल से नियमों में कुछ छूट देने का एलान भी किया है।गृह मंत्रालय की के अनुसार सिर्फ इंसान और पशुओं के इलाज के लिए निजी गाड़ियों को छूट मिलेगी।



इसके अलावा जरूरी चीजों को खरीदने के लिए भी आप गाड़ी का उपयोग कर सकते हैं। वहीं कार में सिर्फ दो लोगों को बैठने की इजाजत होगीं। एक व्यक्ति आगे और दूसरा पीछे की सीट पर बैठ सकता है। स्कूटर और मोटरसाइकिल का उपयोग जरूरी चीजें खरीदने के लिए किया जा सकता है। शर्त यह है कि सिर्फ एक व्यक्ति को बैठने की इजाजत होगी। मतलब यह है कि पीछे की सीट पर किसी के बैठने की अनुमती नहीं होगी। टैक्सी, ऑटो रिक्शा और कैब सेवाओं को 3 मई तक अपनी सेवाएं बंद रखनी होगी। अगर आपकी कार खराब है तो 20 अप्रैल के बाद आप उसकी मरम्मत करा सकते हैं। गृह मंत्रालय ने नई एडवायजरी में मरम्मत के कार्यें की अनुमती दी गई है।



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