Rajasthan News: गुरू-शिष्या के रिश्ते को कलंकित करने वाले शिक्षक को 20 साल का कठोर कारावास

Rajasthan News: गुरू-शिष्या के रिश्ते को कलंकित करने वाले शिक्षक को 20 साल का कठोर कारावास


छोटा अखबार।

राजस्थान के जयपुर ग्रामीण जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कोर्ट ने नाबालिग छात्रा के अपहरण, दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के चर्चित मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने मुख्य आरोपी शिक्षक अफजल खान और उसके सहयोगी को दोषी करार देते हुए 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों दोषियों पर लाखों रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

AI photo

यह पूरी कार्रवाई जयपुर रेंज पुलिस की मुस्तैद जांच और विशेष लोक अभियोजक की सशक्त पैरवी का परिणाम है। जयपुर रेंज महानिरीक्षक पुलिस (IG) राहुल प्रकाश ने बताया कि जोबनेर थाना क्षेत्र में एक शिक्षक द्वारा अपनी ही नाबालिग छात्रा का अपहरण कर बार-बार दुष्कर्म करने का यह अत्यंत गंभीर मामला था। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस महानिदेशक (DGP) की विशेष अनुशंसा पर राज्य सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता महावीर सिंह किशनावत को विशिष्ट लोक अभियोजक (स्पेशल पीपी) नियुक्त किया था। उन्होंने अदालत में अचूक विधिक पैरवी कर आरोपियों को अंजाम तक पहुंचाया।

घटनाक्रम के अनुसार, 02 जनवरी 2024 को पीड़िता के परिजनों ने जोबनेर थाने में बच्ची के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। परिजनों ने स्कूल शिक्षक अफजल खान पर शक जताया था। शिकायत मिलते ही जोबनेर पुलिस ने बिजली की गति से एक्शन लिया और महज कुछ ही समय में आरोपी अफजल खान को सिरसा (हरियाणा) से दबोच लिया। पुलिस ने नाबालिग छात्रा को भी सकुशल बरामद कर लिया था।

जांच में सामने आया कि आरोपी शिक्षक न केवल छात्रा का शारीरिक शोषण कर रहा था, बल्कि उसे ब्लैकमेल भी कर रहा था। पुलिस ने इस मामले में पुख्ता सबूत जुटाकर कोर्ट में केस डायरी पेश की। वरिष्ठ अधिवक्ता महावीर सिंह किशनावत की दलीलों और पुलिस के ठोस साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोनों दोषियों को कड़ी सजा देकर समाज में एक कड़ा संदेश दिया है। इस फैसले के बाद पीड़िता और उसके परिवार को न्याय मिला है।

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