Rajasthan News:रेल में बिना बुकिंग अतिरिक्त सामान ले जाने पर लगेगा छह गुना तक जुर्माना

Rajasthan News:रेल में बिना बुकिंग अतिरिक्त सामान ले जाने पर लगेगा छह गुना तक जुर्माना


छोट अखबार।

भारतीय रेलवे ने रेल यात्रियों को आरामदायक और सुरक्षित सफर का तोहफा देने के साथ-साथ यात्रा के दौरान लगेज संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी है। रेलवे प्रशासन के अनुसार, यदि कोई यात्री अपनी निर्धारित निःशुल्क सीमा से अधिक सामान लेकर सफर करता है, तो उसे अपनी यात्रा शुरू होने से पहले ही अतिरिक्त सामान को रेलवे के लगेज कार्यालय में अनिवार्य रूप से बुक कराना होगा।

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पकड़े जाने पर लगेगा भारी जुर्माना—

उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि जांच के दौरान यदि कोई यात्री बिना बुकिंग के निर्धारित सीमा से अधिक सामान ले जाते हुए पाया जाता है, तो रेलवे नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे यात्रियों से अतिरिक्त वजन पर सामान्य लगेज दर का छह गुना तक जुर्माना और अतिरिक्त शुल्क वसूला जा सकता है। हालांकि, यदि अतिरिक्त सामान केवल निर्धारित 'मार्जिंनल अलाउंस' के भीतर पाया जाता है, तो यात्रियों को राहत देते हुए लगेज दर का डेढ़ गुना शुल्क ही देना होगा।

ब्रेक वैन में ही जाएगा भारी सामान—

रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट किया है कि बड़े ट्रंक, बॉक्स, सूटकेस, व्यापारिक सामान, बोरियां और बड़े कार्टन जैसे भारी सामान को यात्री कोच में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। यात्रियों को ऐसे भारी सामानों की बुकिंग स्टेशन के लगेज कार्यालय के माध्यम से कराकर उन्हें ट्रेन के ब्रेक वैन में रखवाना होगा। इसके साथ ही, ट्रेन में विस्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील सामग्री, गैस सिलेंडर और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं को ले जाना पूरी तरह से गैरकानूनी और वर्जित है। रेलवे ने सभी यात्रियों से अपील की है कि वे नियमों का पालन कर सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का हिस्सा बनें।

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