Rajasthan News: प्रदेश में घरों में दुकान या ऑफिस खोलने पर लगी रोक
Rajasthan News: प्रदेश में घरों में दुकान या ऑफिस खोलने पर लगी रोक
छोटा अखबार।
राजस्थान में अब अपने घर से नया कारोबार, दुकान या ऑफिस शुरू करने की योजना बना रहे लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। राज्य की भजनलाल सरकार ने आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर कड़े नियम लागू किए हैं। स्वायत्त शासन विभाग (DLB) द्वारा जारी नए आदेशों के अनुसार, रिहायशी मकानों में नई दुकानें खोलना या किसी भी प्रकार का कमर्शियल काम करना अब पूरी तरह से गैर-कानूनी माना जाएगा।
सरकार के इस नए फरमान के तहत बिना वैध कमर्शियल लाइसेंस और बिना लैंड कन्वर्जन (जमीन का प्रकार रिहायशी से व्यावसायिक में बदले) कराए काम शुरू करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने साफ किया है कि प्रदेश के शहरों में लाखों आवासीय मकानों में नई व्यावसायिक गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।
ये छोटे बिजनेस और दुकानें आएंगे दायरे में—
ब्यूटी पार्लर और सैलून: घरों के भीतर नए ब्यूटी पार्लर या सिलाई केंद्र खोलने पर रोक रहेगी।कोचींग सेंटर और ट्यूशन: घरों के कमरों या बेसमेंट से नए छोटे कोचिंग इंस्टिट्यूट या कंप्यूटर सेंटर शुरू नहीं हो सकेंगे।
प्राइवेट ऑफिस और कंसलटेंसी: सीए, वकील, डॉक्टर, प्रॉपर्टी डीलर या किसी भी प्रकार के स्टार्टअप का नया ऑफिस घर से संचालित करना अवैध होगा।
मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर: गलियों और मोहल्लों में घरों से चलने वाली मोबाइल रिचार्ज या इलेक्ट्रॉनिक्स की नई दुकानें भी इस दायरे में शामिल हैं।
सरल शब्दों में, जिस भी गतिविधि से पैसा कमाया जाता है और जिसके लिए सरकारी लाइसेंस की जरूरत होती है, वह इस नियम के तहत प्रतिबंधित होगी। नए नियमों के मुताबिक केवल पुराने लाइसेंसधारकों को ही रिन्यूअल की अनुमति मिलेगी, लेकिन नए मामलों में कोई मंजूरी नहीं दी जाएगी। भविष्य में ऐसा कोई भी काम शुरू करने से पहले अनिवार्य रूप से 'लैंड कन्वर्जन' कराना होगा और तय टैक्स भरना होगा।
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