Rajasthan News: आरजीएचएस में अनियमितताओं पर राजस्थान सरकार का बड़ा एक्शन: 51 अस्पताल निलंबित, 3 करोड़ का जुर्माना
Rajasthan News: आरजीएचएस में अनियमितताओं पर राजस्थान सरकार का बड़ा एक्शन: 51 अस्पताल निलंबित, 3 करोड़ का जुर्माना
छोटा अखबार।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए 'जीरो टॉलरेंस' की नीति के तहत एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने योजना में वित्तीय और प्रक्रियागत अनियमितताएं बरतने के आरोप में बीते तीन महीनों के दौरान 51 संबद्ध अस्पतालों को निलंबित कर दिया है।
एक महीने में 24 अस्पतालों पर भारी जुर्माना—
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार, फर्जी क्लेम और सरकारी धन का दुरुपयोग किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसी कड़ी में विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर पिछले एक महीने में 24 अस्पतालों पर करीब 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. निधि पटेल ने प्रत्येक मामले की गहन सुनवाई की और साक्ष्यों एवं अभिलेखों के परीक्षण के बाद ही यह कड़ा निर्णय लिया।
जांच में सामने आईं ये गंभीर गड़बड़ियां—
प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि ऑडिट के दौरान अस्पतालों में कई गंभीर गड़बड़ियां पाई गईं, जिनसे योजना पर अनावश्यक वित्तीय भार पड़ रहा था। इन अनियमितताओं के कारण ही नियमानुसार रिकवरी की कार्रवाई की गई है।
दस्तावेजों की डुप्लीकेसी: फर्जी और दोहराए गए दस्तावेज पेश करना।
अनावश्यक जांचें: मरीजों से जरूरत से ज्यादा मेडिकल टेस्ट करवाना।
फर्जी पैकेज क्लेम: अधिक भुगतान पाने के लिए एक ही पैकेज की सेवाओं को अलग-अलग दर्शाना।
दस्तावेजों का अभाव: क्लेम के लिए जरूरी कागजातों का न होना।
आईपीडी में अवैध कन्वर्जन: ओपीडी के सामान्य मरीजों को जबरन आईपीडी में भर्ती दिखाकर फर्जी क्लेम उठाना।
भविष्य में इस तरह की धोखाधड़ी को पूरी तरह रोकने के लिए चिकित्सा विभाग अपनी ऑडिट प्रणाली को और अधिक मजबूत और आधुनिक बनाने जा रहा है।

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