Rajasthan News: राजस्थान में 1 जुलाई से लागू हुए नए श्रम नियम, श्रमिकों को मिलेगा सुरक्षित माहौल और कानूनी अधिकार

Rajasthan News: राजस्थान में 1 जुलाई से लागू हुए नए श्रम नियम, श्रमिकों को मिलेगा सुरक्षित माहौल और कानूनी अधिकार


छोटा अखबार।

राजस्थान सरकार ने प्रदेश के औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले लाखों श्रमिकों के हित में एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। केंद्र सरकार के 'ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड-2020' के तहत राज्य सरकार ने 'राजस्थान ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस रूल्स, 2026' को अधिसूचित कर दिया है। यह नई व्यवस्था पूरे प्रदेश में 1 जुलाई 2026 से प्रभावी हो गई है। इसका मुख्य उद्देश्य श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य-दशाओं में व्यापक सुधार करना है।

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इस क्रांतिकारी कदम से जहां एक ओर श्रमिकों को सुरक्षित कार्य वातावरण और मजबूत कानूनी अधिकार मिलेंगे, वहीं दूसरी ओर 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा मिलेगा। उद्योगों को अब लंबी लाल फीताशाही और कागजी उलझनों से बड़ी राहत मिलेगी।

नए नियमों के लागू होने से अब किसी भी कर्मचारी को बिना औपचारिक नियुक्ति पत्र के काम पर नहीं रखा जा सकेगा। इस नियुक्ति पत्र में कर्मचारी के वेतन, पद, ईपीएफ, ईएसआई और मिलने वाले सभी भत्तों का पूरा ब्यौरा देना अनिवार्य कर दिया गया है।

श्रमिकों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने नियम बनाया है कि बीड़ी-सिगार उद्योग या निर्माण कार्यों में लगे 40 वर्ष या उससे अधिक आयु के हर कर्मचारी का साल में एक बार निःशुल्क मेडिकल चेकअप कराना अब नियोक्ता की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा, कार्य के घंटों को भी नियमित किया गया है, जिसके तहत अब किसी भी कर्मचारी से सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा। यह फैसला राज्य के श्रम क्षेत्र में पारदर्शिता और सुरक्षा का नया अध्याय लिखेगा।

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