Rajasthan News: प्रदेश में ऑटो अपडेट होगा राशन कार्ड होगा, न फॉर्म भरना होगा, न लगेगी कोई फीस

Rajasthan News: प्रदेश में ऑटो अपडेट होगा राशन कार्ड होगा, न फॉर्म भरना होगा, न लगेगी कोई फीस


छोटा अखबार।

राशन कार्ड धारकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति मिलने जा रही है। खाद्य विभाग एक ऐसी क्रांतिकारी और डिजिटल व्यवस्था लागू कर रहा है, जिसके तहत परिवार में बच्चे का जन्म प्रमाण-पत्र बनते ही उसका नाम राशन कार्ड में अपने आप जुड़ जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया के लिए उपभोक्ताओं को न तो कोई फॉर्म भरना होगा और न ही किसी प्रकार की फीस देनी होगी।

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सॉफ्टवेयर लिंकिंग से आसान हुई प्रक्रिया—

नई डिजिटल व्यवस्था के तहत खाद्य विभाग के सॉफ्टवेयर को जन्म-मृत्यु पंजीकरण पोर्टल से सीधे लिंक किया जा रहा है. इसके परिणामस्वरूप, जैसे ही ई-मित्र या संबंधित केंद्र के जरिए जन्म या मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी होगा, राशन कार्ड का डेटाबेस स्वतः ही अपडेट हो जाएगा। अब जन्म और मृत्यु के मामलों में अलग से आवेदन करने की जटिल अनिवार्यता पूरी तरह खत्म हो गई है।

रिकॉर्ड के आधार पर तुरंत मिलेगा राशन—

नाम अपडेट होते ही राशन डीलर पॉइंट ऑफ सेल (PoS) मशीन में उपलब्ध ऑनलाइन रिकॉर्ड को देखकर परिवार को अतिरिक्त खाद्यान्न का आवंटन कर देगा। खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के पात्र परिवारों को अब नवजात के हिस्से का अनाज तुरंत मिलने लगेगा।

फर्जीवाड़े पर लगेगी रोक, 5 साल बाद e-KYC जरूरी—

इस तकनीक से जहां एक तरफ आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ मृत व्यक्तियों के नाम पर अवैध रूप से राशन उठाने की गड़बड़ियों पर पूरी तरह रोक लगेगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि स्वतः नाम जुड़ने के बाद, जब बच्चा 5 साल की उम्र पूरी कर लेगा, तब उसका लाभ जारी रखने के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) कराना अनिवार्य होगा। इस नई पारदर्शी व्यवस्था से राज्य के लाखों राशन कार्ड धारकों का समय और पैसा दोनों बचेगा।

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