Rajasthan News: मीटर से छेड़छाड़ करने पर उपभोक्ताओं को लगेगा पेनल्टी करंट
Rajasthan News: मीटर से छेड़छाड़ करने पर उपभोक्ताओं को लगेगा पेनल्टी करंट
छोटा अखबार।
राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी और बेहद जरूरी खबर है। अगर आप बिजली के नियमों को लेकर जरा भी लापरवाही बरतते हैं, तो अब सावधान हो जाइए। केंद्र सरकार ने बिजली अधिनियम-2003 में बड़ा संशोधन किया है, जिसके तहत बिजली चोरी, मीटर से छेड़छाड़ और सरकारी बिजली उपकरणों को नुकसान पहुंचाने वालों पर भारी पेनल्टी लगाने की तैयारी कर ली गई है। ये नए और सख्त प्रावधान आगामी 1 जून से पूरे प्रदेश में लागू होने जा रहे हैं।
![]() |
| AI Photo |
नए नियमों के मुताबिक, यदि कोई व्यक्ति बिजली आपूर्ति से जुड़े उपकरणों, तारों, खंभों या अन्य किसी भी सरकारी सामग्री को नुकसान पहुंचाता है, तो उस पर 5 हजार रुपए से लेकर सीधे 1 लाख रुपए तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकेगा। सरकार ने बार-बार नियम तोड़ने वालों के लिए भी कड़े इंतजाम किए हैं। अगर कोई व्यक्ति एक बार जुर्माना भरने के बाद दोबारा उसी अपराध में दोषी पाया जाता है, तो उसे फिर से उतनी ही भारी पेनल्टी चुकानी होगी।
इस संशोधन की सबसे बड़ी बात यह है कि कई मामलों में जेल भेजने की बजाय बेहद भारी आर्थिक दंड (जुर्माने) का प्रावधान किया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि विभाग अब कानूनी कार्रवाई के लंबे चक्करों में पड़ने के बजाय सीधे आपकी जेब पर बड़ा प्रहार करेगा। बिजली मीटर के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ करना या बाईपास लाइन डालकर सीधे बिजली चोरी करना अब लोगों को बहुत महंगा पड़ने वाला है।
राजस्थान के सभी विद्युत वितरण निगमों (डिस्कॉम) को इन नए नियमों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। 1 जून से विभाग की सतर्कता टीमें (विजिलेंस विंग) प्रदेशभर में विशेष चेकिंग अभियान चलाएंगी। बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे किसी भी तरह के अवैध हथकंडों से दूर रहें, अपने परिसर के मीटर को सुरक्षित रखें और बिजली चोरी की जानकारी मिलने पर तुरंत विभाग को सूचित करें, ताकि किसी भी तरह की भारी पेनल्टी और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।

Comments