Rajasthan News: प्रदेश में अब अराजपत्रित कार्मिक भी जारी कर सकेंगे जीवन प्रमाण पत्र —उद्योग मंत्री

Rajasthan News: प्रदेश में अब अराजपत्रित कार्मिक भी जारी कर सकेंगे जीवन प्रमाण पत्र —उद्योग मंत्री


छोटा अखबार।

राजस्थान के पेंशनर्स और सरकारी कर्मचारियों के लिए भजनलाल शर्मा सरकार ने बड़ी राहत दी है। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बताया कि राज्य मंत्रिमण्डल ने राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 में तीन महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी है। इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना और आमजन को तकनीकी सुविधाएं प्रदान करना है।

पेंशन नियमों में 3 बड़े बदलाव—

दिव्यांग बच्चों को राहत: संशोधित नियम 67 के तहत अब विशेष योग्यजन (दिव्यांग) बच्चों को स्थाई विकलांगता का प्रमाण पत्र केवल एक बार ही जमा करना होगा। पहले इस प्रमाण पत्र को हर तीन साल में दोबारा देना अनिवार्य था, जिससे परिवारों को काफी परेशानी होती थी।

डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र: नियम 134 में संशोधन के बाद अब पेंशनर्स को ट्रेजरी के चक्कर नहीं काटने होंगे। वे मोबाइल ऐप पर फेस ऑथेन्टिकेशन (चेहरा प्रमाणीकरण) तकनीक के जरिए घर बैठे अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे।

अराजपत्रित कर्मचारियों को अधिकार: अब राजपत्रित अधिकारियों के साथ-साथ अराजपत्रित कार्मिकों (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर) को भी एसएसओ (SSO) आईडी के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है।

पारिवारिक पेंशन प्रक्रिया हुई आसान—

श्री राठौड़ ने बताया कि पहले परिवार पेंशन शुरू कराने के लिए दो राजपत्रित अधिकारियों या प्रतिष्ठित/सम्मानित व्यक्तियों द्वारा प्रमाणीकरण कराना जरूरी होता था। अब इस जटिलता को खत्म करते हुए दो के स्थान पर केवल एक राजपत्रित अधिकारी या सम्मानित व्यक्ति का प्रमाणीकरण ही पर्याप्त माना जाएगा। इसके लिए नियमों के 'प्रपत्र-14' में आवश्यक संशोधन किया जाएगा।

कृषि विभाग में पदोन्नति के नए अवसर—

मंत्रिमण्डल ने राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम-1978 की अनुसूची में 'वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक' का नया पदनाम जोड़ने की भी स्वीकृति दी है। सरकार के इस फैसले से कृषि विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति (प्रमोशन) के अतिरिक्त अवसर मिलेंगे, जिससे उनके करियर को गति मिलेगी और विभागीय कार्यों की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।


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