Rajasthan News: प्रदेश में अब 3 बच्चों वाले भी बन सकेंगे सरपंच-प्रधान

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छोटा अखबार।

सरकार ने विधानसभा में स्पष्ट किया है कि प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है वहीं दो से ज्यादा संतान वालों के चुनाव लड़ने पर लगी रोक हटाने की पत्रावली विधि विभाग में प्रक्रियाधीन है। 

सरकार ने कांग्रेस विधायक पूसाराम गोदारा के एक सवाल पर विधानसभा में स्पष्ट किया है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम में उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता को लेकर कोई शर्त नहीं है। विधि विभाग को संतान मामले को लेकर भेजे गए प्रस्ताव में यह लिखा गया है कि दो संतान होने की बाध्यता हो हटाना प्रस्तावित है और कहा गया कि सरकार का नगर निकाय चुनाव में उम्मीदवारों की योग्यता के संबंध में वर्तमान में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 21 में प्रावधान हैं, जिनमें शैक्षणिक योग्यता के संबंध में कोई नियम नहीं है। शैक्षणिक योग्यता के लिए नियमों में संशोधन किए जाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वहीं 2 से ज्यादा संतान वालों को चुनाव लड़ने की छूट देने वाले प्रावधान के सवाल के जवाब में लिखा कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 24 के प्रावधानों में संशोधन के लिए विधि विभाग को फाइल भेजी गई है, जो प्रक्रियाधीन है।


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