राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2020 ध्वनिमत से पारित

राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2020 ध्वनिमत से पारित


छोटा अखबार।
राजस्थान विधानसभा ने शुक्रवार को राजस्थान नगर सुधार (संशोधन)  विधेयक-2020 ध्वनिमत से पारित कर दिया। इससे पहले नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री शांती कुमार धारीवाल ने विधेयक को चर्चा के लिए सदन में प्रस्तुत किया। 
प्रभारी मंत्री ने कहा कि नगरीय क्षेत्रों के सुनियोजित विकास के मकसद को पूरा करने के लिए यह बिल लाया गया। उच्च न्यायालय ने शहरों में जोनल प्लान बनाने के निर्देश दिए थे। जयपुर, जोधपुर तथा अजमेर जैसे बड़े शहरों में प्राधिकरणों के अधिनियम के तहत मास्टर प्लान बनाए गए हैं जिसमें जोनल डवलपमेंट प्लान का प्रावधान पहले से ही है। नगर सुधार अधिनियम में यह प्रावधान है कि अन्य शहरों को जोन में विभाजित किया जाए। 



धारीवाल ने कहा कि जोनल डवलमपेंट प्लान को परिभाषित करने के लिए यह विधेयक लाया गया क्योंकि इसके बिना जोनल डवलपमेंट को लेकर संशय बना रहता। पहले अधिनियम में शहरों को केवल जोन में विभाजित करने का प्रावधान था ना कि जोनल डवलपमेंट प्लान में। एक लाख से कम आबादी वाले शहरों में जोनल डवलपमेंट प्लान की आवश्यकता नहीं है क्योंकि छोटे शहरों का मास्टर प्लान ही अपने आप में इनका डवलपमेंट प्लान है। इसीलिए एक लाख से  अधिक आबादी वाले शहरों में जोनल डवलपमेंट प्लान बनाने के लिए अधिनियम की धारा 4 में संशोधन लाया गया। 
उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार मास्टर प्लान में जब तक बदलाव नहीं किया जा सकता तब तक कि ऎसा करना जनहित में नहीं हो। उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना के लिए यह बिल लाया गया और राज्य सरकार सुनियोजित तरीके से विकास के लिए प्रतिबद्ध है। बड़े शहरों में जहां भी जोनल डवलपमेंट प्लान की आवश्यकता है वहां निश्चित रूप से प्लान बनाए जाएंगे।


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