Rajasthan News: प्रदेश में नगरीय निकायों और पंचायत चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकती सरकार
Rajasthan News: प्रदेश में नगरीय निकायों और पंचायत चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकती सरकार
छोटा अखबार।
राजस्थान सरकार नगरीय निकायों व पंचायत चुनावों को लेकर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा के संकेतों के अनुसार, सरकार जल्द ही शीर्ष अदालत में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर कर सकती है, जिसमें चुनाव कराने के लिए सितंबर 2026 तक का अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किए जाने की संभावना है।
हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने की तैयारी—
राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य सरकार को 31 जुलाई, 2026 तक प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव संपन्न कराने के कड़े निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ अब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की कानूनी रणनीति बना रही है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार का मानना है कि वर्तमान परिस्थितियों में जुलाई तक चुनाव कराना व्यावहारिक रूप से बेहद कठिन है, इसलिए शीर्ष अदालत से अतिरिक्त समय की मांग की जाएगी।
मंत्री के संकेत और मंथन—
स्वायत्त शासन (यूडीएच) मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने इस मामले पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि इस विषय पर सरकार के उच्च स्तर पर गंभीर मंथन किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने पहले कहा था कि चुनाव कराना राज्य निर्वाचन आयोग का अधिकार क्षेत्र है, लेकिन कानूनी और प्रशासनिक पेचीदगियों को देखते हुए सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर करने के विकल्पों को टटोल रही है।
सितंबर तक का समय मांग सकती है सरकार—
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनावी तैयारियों, प्रशासनिक व्यवस्थाओं और अन्य व्यावहारिक कठिनाइयों का हवाला दे सकती है। इस याचिका के माध्यम से सरकार द्वारा अदालत से सितंबर तक की मोहलत मांगने की पूरी संभावना है, ताकि बिना किसी जल्दबाजी के सुचारू रूप से मतदान कराया जा सके। राजनीतिक गलियारों में इस कदम को सरकार की चुनावी रणनीतियों से जोड़कर भी देखा जा रहा है।

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