Rajasthan News: राजस्थान में फायर एनओसी के नियमों में बड़ा बदलाव, नए 'फायर प्रावधान-2026' लागू, NBC का संदर्भ हटा
Rajasthan News: राजस्थान में फायर एनओसी के नियमों में बड़ा बदलाव, नए 'फायर प्रावधान-2026' लागू, NBC का संदर्भ हटा
छोटा अखबार।
राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग ने प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अग्नि दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने और फायर सेफ्टी नियमों को सरल बनाने के लिए एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। विभाग ने राज्य के सभी अधिसूचित नगरीय क्षेत्रों के भवनों के लिए "Fire Provisions Relating to Fire Prevention, Life Safety and Fire Protection Measures For All Types of Buildings in The State of Rajasthan-2026" को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।
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स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक रवि जैन द्वारा जारी इस आधिकारिक आदेश के अनुसार, अब भविष्य में सभी प्रकार की इमारतों को फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र इसी नवीन नीति और प्रावधानों के तहत जांच के बाद ही जारी किया जाएगा।
केंद्र सरकार के निर्देश पर हुआ बदलाव—
इस बड़े बदलाव के पीछे मुख्य वजह भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा 'कम्प्लायंस रिडक्शन एवं डी-रेगुलेशन फेज-2' अभियान है। इसके तहत केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अपनी नीतियों और विनियमों में से नेशनल बिल्डिंग कोड के रेफरेंस को हटाने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में राजस्थान सरकार ने यह कदम उठाया है।
पुराने आदेशों में संशोधन—
विभाग ने स्पष्ट किया है कि इससे पूर्व अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए दिनांक 14.09.2023, 25.03.2025 और 25.04.2025 को तीन अलग-अलग विभागीय आदेश जारी किए गए थे। इन पुराने आदेशों में जहां भी एन.बी.सी. (NBC) का संदर्भ दिया गया था, उसे अब पूरी तरह से विलोपित (हटा) कर दिया गया है।
यह नया आदेश राजस्थान नगर पालिका अधिनियम-2009 की धारा 103(1)(vii), 337 व पठित धारा 255, 291 और 325 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है। इस फैसले से प्रदेश में भवन निर्माण कर्ताओं को एनओसी लेने में आसानी होगी और नियमों का सरलीकरण होगा।

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