Rajasthan News: प्रदेश में मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना की अवधि 30 जून 2026 तक बढ़ी
Rajasthan News: प्रदेश में मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना की अवधि 30 जून 2026 तक बढ़ी
छोटा अखबार।
राजस्थान की भजनलाल सरकार ने प्रदेश के किसानों के हित में एक बड़ा और संवेदनशील निर्णय लिया है। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने घोषणा की है कि 'मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना' (वर्ष 2025-26) की समय सीमा को बढ़ाकर अब 30 जून 2026 कर दिया गया है। सरकार के इस कदम से भूमि विकास बैंकों के उन हजारों ऋणी किसानों को बड़ी राहत मिलेगी, जो किन्हीं कारणों से अब तक अपने कर्जों का निपटारा नहीं कर पाए थे।
प्राकृतिक आपदाओं के चलते लिया गया निर्णय
श्री दक ने बताया कि पिछले वर्ष प्रदेश के अधिकांश जिलों में भारी अतिवृष्टि के कारण खरीफ-2025 की फसलों को व्यापक नुकसान पहुंचा था। इसके बाद मार्च-अप्रैल 2026 में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी। फसलों के खराब होने से किसानों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया, जिसके चलते कई पात्र ऋणी सदस्य इस कल्याणकारी योजना का लाभ उठाने से वंचित रह गए थे। किसानों की इसी विषम परिस्थिति को समझते हुए मुख्यमंत्री ने योजना के विस्तार को मंजूरी दी है।
हजारों किसानों को मिलेगा लाभ—
योजना की अवधि बढ़ने से अब उन अवधिपार (Overdue) ऋणी सदस्यों को ब्याज में भारी छूट प्राप्त करने का एक और सुनहरा अवसर मिलेगा, जो प्राकृतिक आपदाओं की मार झेल रहे थे। इस निर्णय से न केवल किसानों का आर्थिक बोझ कम होगा, बल्कि वे पुनः बैंकिंग प्रणाली से जुड़कर अपनी कृषि गतिविधियों को सुचारू कर सकेंगे।
सहकारिता मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि गांव-ढाणी के अंतिम पात्र किसान तक इसकी जानकारी पहुंचे और वे 30 जून 2026 से पहले अपना बकाया चुकाकर ब्याज माफी का लाभ उठा सकें। सरकार का यह फैसला संकट की घड़ी में अन्नदाता के साथ खड़े होने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

Comments