Rajasthan News: गुरू-शिष्या के रिश्ते को कलंकित करने वाले शिक्षक को 20 साल का कठोर कारावास
Rajasthan News: गुरू-शिष्या के रिश्ते को कलंकित करने वाले शिक्षक को 20 साल का कठोर कारावास छोटा अखबार। राजस्थान के जयपुर ग्रामीण जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कोर्ट ने नाबालिग छात्रा के अपहरण, दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के चर्चित मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने मुख्य आरोपी शिक्षक अफजल खान और उसके सहयोगी को दोषी करार देते हुए 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों दोषियों पर लाखों रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। AI photo यह पूरी कार्रवाई जयपुर रेंज पुलिस की मुस्तैद जांच और विशेष लोक अभियोजक की सशक्त पैरवी का परिणाम है। जयपुर रेंज महानिरीक्षक पुलिस (IG) राहुल प्रकाश ने बताया कि जोबनेर थाना क्षेत्र में एक शिक्षक द्वारा अपनी ही नाबालिग छात्रा का अपहरण कर बार-बार दुष्कर्म करने का यह अत्यंत गंभीर मामला था। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस महानिदेशक (DGP) की विशेष अनुशंसा पर राज्य सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता महावीर सिंह किशनावत को विशिष्ट लोक अभियोजक (स्पेशल पीपी) नियुक्त किया था। उन्होंने अदालत में अचूक विधिक पैरवी कर आरोपियों को अंजाम तक पह...