Pension News: प्रदेश में पारिवारिक पेंशन में हुआ बदलाव, हर छह माह में देना होगा प्रमाणपत्र

Pension News: प्रदेश में पारिवारिक पेंशन में हुआ बदलाव, हर छह माह में देना होगा प्रमाणपत्र 


छोटा अखबार।

प्रदेश में वित्त विभाग ने राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 में संशोधन किया है। संशोधन के अनुसार अब सरकारी कर्मचारियों के निधन के बाद मिलने वाली पारिवारिक पेंशन का दुरुपयोग नहीं होगा और पात्र व्यक्ति को सुलभ लाभ पहुंचेगा। यह नई व्यवस्था प्रदेश में 2025 से लागू हो गई है। 

ये है नई पेंशन व्यवस्था:—

पेंशन की नई व्यवस्था के अनुसार 12,500 की मासिक आय वाले अविवाहित पुत्रों और पुत्रियों को दी मिलेगी। वहीं दिव्यांगों को लाभ देते हुए सरकार ने अविवाहित की पत्रता को समाप्त कर दिया है। अब मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों को विवाह करने के बाद भी पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलता रहेगा। लेकिन उनकी मासीक आय महंगाई राहत सहित 8,850 रुपये होनी चाहिये। मासिक आय बढ़ने पर ऐसे दिव्यांगों को पारिवारिक पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। इस नई व्यवस्था की खास बात यह है कि सभी पारिवारिक पेंशन भोगियों को हर छ: माह में अपनी वैवाहिक स्थिति और मासिक आय का प्रमाण—पत्र देना अनिवार्य होगा। प्रमाण—पत्र नहीं देने की स्थिति में सरकार द्वारा पारिवारिक पेंशन रोक दी जायेगी।

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