Election Commission News: प्रदेश में जल्द शुरू होगी विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची प्रक्रिया

Election Commission News: प्रदेश में जल्द शुरू होगी विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची प्रक्रिया


छोटा अखबार।

प्रदेश में जल्द हि मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। जिसमें सभी मतदाताओं को अपना परिगणना फॉर्म भरकर अपने BLO को जमा करवाना होगा। फॉर्म जमा नहीं करवाने पर आपका नाम मतदाता सूची में नहीं आएगा। इस विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य मृत व्यक्तियों के नाम हटाना, स्थायी रूप से निवास बदलने वालों के नाम हटाना, किसी मतदाता का दो स्थानों पर पंजीकरण हो उसे निरस्त करना, फर्जी मतदाताओं का नाम हटाना और शुद्ध, स्वच्छ व पारदर्शी मतदाता सूचियों का निर्माण करना बताया गया है।

पुनः पंजीकरण प्रक्रिया के अनुसार अपना फॉर्म भरने से पूर्व आप अपने 2 नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो जरूर खिंचवा लें, जिसका बैकग्राउंड सफेद होना चाहिए। आपको अपने BLO द्वारा परिगणना फॉर्म उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसे निश्चित समय में भरकर BLO को जमा करवाना होगा। वहीं फॉर्म के साथ आपको 11 दस्तावेजों की सूची में से कोई भी 2 दस्तावेज अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।


दस्तावेजों की सूची इस प्रकार है:

1.  केंद्र सरकार/ राज्य सरकार / PSU के नियमित कर्मचारियों को जारी पहचान पत्र या पेंशन कार्ड

2.  भारत में 01/07/1987 से पूर्व सरकार/बैंक/LIC/डाकघर/PSU या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र/ दस्तावेज/ पहचान पत्र

3.  जन्म प्रमाण पत्र

4.  पासपोर्ट

5.  मूल निवास प्रमाण पत्र

6.  10 वीं बोर्ड की अंक तालिका मय प्रमाण पत्र

7.  वन अधिकार प्रमाण पत्र

8.  अन्य पिछड़ा वर्ग/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति या अन्य जाति प्रमाण पत्र

9.  राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां लागू हो)

10.  राज्य/ स्थानीय अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर

11.  सरकार द्वारा जारी कोई भूमि/ गृह आवंटन प्रमाण पत्र

दूसरी ओर निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं के पंजीकरण के लिये 3 श्रेणियां बनाई है। आप उसके अनुसार भी अपने दस्तावेज तैयार कर सकते हैं। यदि आपका जन्म 01 जुलाई 1987 से पूर्व हुआ है, तो आपको स्वयं का कोई भी एक दस्तावेज जमा करवाना होगा, लेकिन कोई एक दस्तावेज होना अनिवार्य है। यदि आपका जन्म 01 जुलाई 1987 से 02 दिसम्बर 2004 के मध्य हुआ है तो आपको एक दस्तावेज स्वयं का और एक दस्तावेज माता-पिता का होना अनिवार्य है। यानी कम से कम 2 दस्तावेज होने चाहिए। वहीं यदि आपका जन्म 02 दिसम्बर 2004 के बाद हुआ है तो आपके पास 3 दस्तावेज होने चाहिए। एक स्वयं का, एक माता का व एक पिता का यानि कि कम से कम तीन दस्तावेजों का होना जरूरी है।


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