स्थांनातरण व पदस्थापन पर प्रतिबंध  -मुख्य सचिव

स्थांनातरण व पदस्थापन पर प्रतिबंध  -मुख्य सचिव


छोटा अखबार।


मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने अदेश जारी कर राज्य सरकार के समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव एवं विभागाध्यक्षों को निर्देश दिये है कि स्थानांतरण प्रतिबंध अवधि में अधिकारियों अथवा कर्मचारियों के स्थानांतरण अथवा पदस्थापन के आदेश जारी करने से पूर्व प्रशासनिक सुधार विभाग से इस सबंधं में अनुमोदन आवश्यक रूप से करवाया जाना सुनिश्चित करें।



मुख्य सचिव के अनुसार कुछ विभाग, अधिकारियों व कर्मचारियों को एपीओ कर इच्छित स्थानों पर स्थानांतरण व पदस्थापन के लिए प्रस्ताव शिथिलन के क्रम में प्रशासनिक सुधार विभाग को भिजवा देते है। यह व्यवस्था स्थानांतरण प्रतिबंध की मूल भावना के विपरीत है। इस संबंध में 30 जुलाई 2020 को परिपत्र जारी कर समुचित रूप से निर्देशित किया गया था, यदि फिर भी किसी विभाग से उपरोक्तानुसार एपीओ कर प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्राप्त होंगे, तो उसको अत्यंत गंभीरता से लिया जायेगा।


मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि राजकीय अधिकारियों व कर्मचारियों के स्थानांतरण व पदस्थापन पर प्रतिबंध को प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा 15 सितम्बर से 31 अक्टूबर 2020 तक हटाया गया था जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है। यह परिपत्र राज्य के समस्त बोर्ड, नियमों, मण्डलों एवं स्वायत्तशाषी संस्थाओं पर भी लागू होगा। 



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