जमानत देना अदालत का विशेषाधिकार — सुप्रीम कोर्ट

जमानत देना अदालत का विशेषाधिकार — सुप्रीम कोर्ट


छोटा अखबार।
खबर सूत्रों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने मंगलवार को एक मत से अपना फ़ैसला सुनाते हुए कहा है कि गिरफ़्तारी से राहत किसी निश्चित समय तक नहीं बल्कि दोषी सिद्ध होने तक दी जानी चाहिए।



सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत दिए जाने की प्रक्रिया पर कहा है कि किसी व्यक्ति को किसी मामले में ट्रायल ख़त्म होने तक अग्रिम जमानत दी जा सकती है। कोर्ट ने कहा है कि अग्रिम जमानत देना अदालत का विशेषाधिकार है और इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता।


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