सभी प्रकारके निजी वाहनों के संचालन पर रोक
सभी प्रकारके निजी वाहनों के संचालन पर रोक छोटा अखबार। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर समस्त राज्य में 24 मार्च 2020 से समस्त प्रकार के निजी वाहनों के संचालन पर 31 मार्च 2020 तक रोक लगा दी है। आदेशानुसार कार्यालयों, दुकानों, संस्थानों/ सेवाओं, फैक्ट्री, वर्कशॉप आदि जिनको 22 मार्च 2020 के आदेश के अन्तर्गत लॉकडॉउन से छूट प्रदान दी गई है, उनके उपयोग में आने वाले निजी वाहनों को 26 मार्च.2020 तक वाहन संचालन की अनुमति संबंधित जिला कलक्टर, अतिरिक्त जिला कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी तथा जयपुर एवं जोधपुर महानगर में पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त एवं सहायक आयुक्त से प्राप्त करनी होगी। पुलिस एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा इन वाहनों के 26 मार्च 2020 से पूर्व संचालन पर लचीला रूख अपनाते हुए इन वाहनों को 26 मार्च 2020 तक अनुमति लेने का समय प्रदान किया जाए। केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधिकारी, कर्मचारी, जिनके कार्यालयों को लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है, न्यायिक अधिकारी, न्यायालय स्टॉफ राजकीय एवं निजी अस्पताल के चिकित्सक, पेरामेडिकल व अन्य स्टाफ एवं मीडिया कर्मी अपने व