मणिपुर में भाजपा सरकार को झटका
मणिपुर में भाजपा सरकार को झटका छोटा अखबार। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 18 मार्च 2020 को अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए मणिपुर सरकार के वन विभाग के कैबिनेट मंत्री टीएच श्याम कुमार को तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश दिया साथ ही अगले आदेश तक विधानसभा में प्रवेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिली विशेष शक्ति का इस्तेमाल कर किसी भी सरकार के कैबिनेट मंत्री को हटा सकता है। समाचार सूत्रों के अनुसार श्याम कुमार 2017 में कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में विधानसभा चुनाव जीते थे। बाद में श्याम कुमार भाजपा सरकार में शामिल हो गए। कुमार को अयोग्य ठहराने कीअर्जी अभी भी विधानसभा अध्यक्ष के पास लंबित है। कोर्ट ने 21 जनवरी 2020 को विधायक को अयोग्य ठहराने संबंधी 13 अर्जियों पर निर्णय करने में देरी को संज्ञान में लिया था जो अप्रैल 2017 से लंबित चल रहा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर विधानसभा अध्यक्ष को कहा था कि कांग्रेस के एक नेता की अर्जी पर चार सप्ताह में निर्णय करें। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने मंगलवार को शीर्ष अदालत से अपील कर कहा कि मामले को 28 मार्च तक टाल दे। जस्टिस आर