सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों को 2 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान -बी.डी कल्ला

सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों को 2 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान -बी.डी कल्ला


छोटा अखबार।
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ. बी. डी कल्ला ने गुरूवार को विधानसभा में कार्मिक मंत्री की ओर से बताया कि राज्य की अधीनस्थ सेवाओं में आयोग के परिक्षेत्र से बाहर के पदों की सीधी भर्ती में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 2 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार अधीनस्थ सेवाओं तथा संस्कृत शिक्षा में क्रीड़ा प्रतियोगिता में भाग लेने और अर्जित स्थान के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभ्यर्थियों को बोनस अंक दिये जाने का प्रावधान है।



कल्ला ने प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए बताया कि राज्य अधीनस्थ सेवाओं में अन्तरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को 40 अंक दिये जाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त खिलाड़ी को 36 अंक तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 32 अंक दिये जाते हैं। इसी प्रकार राज्य स्तर पर विजेता खिलाड़ी को 28 अंक, द्वितीय स्थान प्राप्त खिलाड़ी को 26 अंक तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 20 अंक दिये जाने का प्रावधान है। 21 नवंबर, 2019 को जारी आदेश के अनुसार 3600 गे्रड पे तक की भर्तियों में राज्य सरकार की ओपन खेलकूद प्रतियोगिताओं, जो कि राज्य खेल समूह द्वारा आयोजित की जाती हैं, उनमें विजेता रहकर राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को 2 प्रतिशत आरक्षण के लिए पात्र माना गया है। 



इससे पहले कल्ला ने विधायक श्रीमती शकुन्तला रावत के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि खेलकूद प्रतियोगिताओं तथा ओपन खेलकूद प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुलिस विभाग में प्राथमिकता व बोनस अंक नहीं दिये जाते हैं, अपितु राजस्थान पुलिस सेवा नियम 1989 के प्रावधानानुसार उप निरीक्षक/प्लाटून कमाण्डर पद पर भर्ती किये जाने हेतु कुल रिक्तियों के 10 प्रतिशत तथा कॉन्स्टेबल पद की कुल रिक्तियों के 2 प्रतिशत पदों पर खेल कोटा के अभ्यर्थियों की भर्ती हेतु आरक्षण का प्रावधान है। राजस्थान संस्कृत शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2015 एवं राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 में वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत शारीरिक प्रशिक्षक ग्रेड तृतीय एवं द्वितीय की सीधी भर्ती के लिए क्रीड़ा प्रतियोगिता में भाग लेने और अर्जित स्थान के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभ्यर्थियों को अंक दिये जाने का प्रावधान है। इसी तरह राज्य की अधीनस्थ सेवाओं में  आयोग के परिक्षेत्र से बाहर के पदों (अर्थात ग्रेड पे 3600 तक) की सीधी भर्ती में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 2 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।  


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