जिला कलक्टर ने जारी किए सख्ती के आदेश
जिला कलक्टर ने जारी किए सख्ती के आदेश छोटा अखबार। जयपुर जिला कलक्टर जोगाराम ने एक आदेश जारी कर कहा है कि जयपुर जिले में कोरोना संक्रमण के लक्षण वाले एवं कोरोना पीड़ितों के सम्पर्क में होने के बावजूद स्वास्थ परीक्षण नहीं कराने वाले व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाएगी। कलक्टर ने ये आदेश द राजस्थान एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1957, द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना के आधार पर कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं स्थितियों के प्रबन्धन के लिए प्रसारित किए गए हैं। आदेशानुसार जिले में अगर किसी भी व्यक्ति में कोरोना वायरस के संक्रमण के लक्षण हैं और उसके द्वारा जानबूझकर स्वास्थ्य परीक्षण नहीं कराया जा रहा है और वह होम आइसोलेशन में भी नहीं है तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाएगी। जिले में निवास कर रहे ऎसे सभी व्यक्ति जिन्होंने किसी कोरोना वायरस पॉजिटिव पीड़ित के सम्पर्क में आने के बावजूद अपना स्वास्थ्य परीक्षण नहीं करवाया गया है और होम आइसोलेशन में नहीं हैं तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही होेगी। जिला मुख्यालय पर नियोजित विभिन्न क्वारन्टाइन सेन्