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आर्थिक कमजोर वर्ग की शादीशुदा महिलाओं से उसके पति के साथ-साथ उसके पिता की आय जोड़ना न्यायोच्ति नहीं —महेश शर्मा

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आर्थिक कमजोर वर्ग की शादीशुदा महिलाओं से उसके पति के साथ-साथ उसके पिता की आय जोड़ना न्यायोच्ति नहीं —महेश शर्मा छोटा अखबार। राजस्थान राज्य विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष  श्री महेश शर्मा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को पत्र लिखकर मांग की है कि आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EWS) के जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र में शादीशुदा महिलाओं से उसके पति के साथ-साथ उसके पिता की भी आय जोड़ी जाती है, जो कि न्यायोच्ति नहीं है।  हिन्दू विवाह अधिनियम मंे कन्या का विवाह होने पर उसे पृथक पारिवारिक ईकाई माना जाता है इसलिए आर्थिक कमजेर वर्गो (EWS) का प्रमाण पत्र बनवाने के समय केवल पति की ही आय सम्मिलित किया जाना प्रासंगिक एवं न्याय संगत होगा।  श्री महेश शर्मा ने उक्त प्रावधान में माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया कि केवल मात्र उक्त प्रावधान से राज्य की लगभग 50 हजार आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EWS) की महिलांए योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से अकारण ही वंचित हो रही है।  श्री शर्मा द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की गई कि आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EWS) के प्रमाण पत्र में शादीशुदा महिला के पिता एवं पति की आय

उत्तर प्रदेश के मंदिरों और आश्रमों पर लगेगा टैक्स

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 उत्तर प्रदेश के मंदिरों और आश्रमों पर लगेगा टैक्स छोटा अखबार। उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में पांच हजार से ज्यादा मंदिरों पर स्थानिय निकाय हाउस टक्स लगाने का विचार कर रही है। वहीं मंदिर परिसर में ठाकुरजी फ्री में रहेंगे। इस बाबत् निकाय द्वारा क्षेत्र में सर्वे कराया जा रहा है। मीडिया सूत्रों के अनुसार ब्रज क्षेत्र में कुछ मंदिरों को छोड़कर ज्यादातर मंदिरों में पुजारी निवास करते हैं। ये लोग ठाकुर जी की सेवा करते है और अपने परिवार सहित मंदिर परिसर में ही निवास करते हैं और सरकार द्वारा लगाये जाने वाले टैक्सों से बचे हुए थे। लेकिन अब स्थानिय नगर निगम ने अन्य अवासों की तरह टैक्स लेने का विचार बना लिया है। इसके लिये निगम द्वारा सर्वे का कार्य करवाया जा रहा है। इस सर्वे में ठाकुर जी के निवास को छोड़ परिसर के अन्य भाग पर टैक्स वसूली का कार्य किया जायेगा।   नगर निकाय अधिनियम की धारा 177 बी के अनुसार पूजा स्थलों पर टैक्स छूट का प्रावधान है। नियम के तहत पूजा स्थल से जुड़े सभी भवन, दुकान और आवास से टैक्स वसूली का नियम है। वहीं किसी धार्मिक स्थल पर अन्य कोई गतिविधि चल रही है तो टैक्स उसी प्रकार स

अवैध खनन से सरकार को सवा करोड़ की आय

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 अवैध खनन से सरकार को सवा करोड़ की आय  छोटा अखबार। प्रदेश में अवैध खनन गतिविधियों के विरुद्ध माइंस, पुलिस, जिला प्रशासन सहित संबंधित विभागों के संयुक्त अभियान में 300 से अधिक प्रकरणों में 277 से अधिक वाहन-मशीनरी जब्त करने के साथ ही एक करोड़ 25 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला जा चुका है। भरतपुर में अवैध खनन को लेकर हुए आत्मदाह के कांड बाद सख्त हुई सरकार ने अवैध माइनिंग गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करते हुए प्रदेश में पिछले सात दिनों में 300 से अधिक प्रकरणों में 277 से अधिक वाहन जब्त कर संबंधित थानों में सुपुर्द किये जा चुके हैं। इनमें 26 एक्सक्लेटर, जेसीबी सहित बड़ी मशीनरी की जब्ती के साथ ही एक ट्रेक्टर कंप्रेसर व अन्य वाहन मशीनरी जब्त की गई है। विभागीय प्रैस नोट के अनुसार अवैध खनन गतिविधियों से जुड़े करीब 704 संवेदनशील स्थानोें को चिन्हित कर संबंधित पुलिस अधीक्षकों को इनकी सूची सौंपी गई है। इसमें सर्वाधिक अजमेर के 53, भीलवाड़ा के 51, बारां के 40 संवेदनशील स्थान शामिल है। विभाग के अनुसार उदयपुर में अवैध खनन गतिविधि से जुड़े वाट्सग्रुप गु्रप एडमिन को गिरफ्तार करने के साथ ही अलवर में

प्रदेश में 11 अगस्त को महिलाएं करेगी फ्रि यात्रा

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 प्रदेश में 11 अगस्त को महिलाएं करेगी फ्रि यात्रा छोटा अखबार। रक्षाबन्धन के पर्व पर महिलाएं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (आरएसआरटीसी) की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निःशुल्क यात्रा के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। श्री गहलोत के इस निर्णय से बालिकाओं एवं महिलाओं को रक्षाबन्धन के दिन 11 अगस्त को राजस्थान रोडवेज की समस्त श्रेणी की बसों (वातानुकूलित, वॉल्वो एवं अखिल भारतीय अनुज्ञा पत्रों पर संचालित बसों के अतिरिक्त) में राजस्थान राज्य की सीमा में निःशुल्क यात्रा सुविधा मिलेगी। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को उक्त सुविधा के व्यय का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क यात्रा पुनर्भरण मद में उपलब्ध प्रावधान में से किया जाएगा।

गांधी सद्भावना सम्मान-2022 के लिए आवेदन 31 अगस्त तक

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 गांधी सद्भावना सम्मान-2022 के लिए आवेदन 31 अगस्त तक छोटा अखबार।  राज्य सराकर ने वर्ष 2022 के ‘‘गांधी सद्भावना सम्मान-2022‘‘ दिये जाने हेतु पात्र व्यक्तियों, संस्थाओं एवं संगठनों से आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। आवेदन की अन्तिम तिथि 31 अगस्त 2022 निर्धारित की गई है। कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के शासन संयुक्त सचिव की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए है। आदेश में बताया है कि राज्य सरकार द्वारा ‘‘गांधी सद्भावना सम्मान‘‘ महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर प्रारम्भ किया गया है, जो कि महात्मा गांधी के मार्गदर्शी सिद्वांतों के अनुपालन, अनुशीलन करने वाले पात्र नागरिकों, संस्थाओं, संगठनों के राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं कलात्मक योगदान हेतु दिया जाता है। निर्धारित प्रकिया के अनुसार आवेदक के गत 5 वर्षों में किये गये कार्यों के आधार पर एक चयन कमेटी की अनुशंषा पर यह सम्मान राज्य स्तरीय विशेष सम्मान समारोह में दिया जायेगा। आवेदन प्रपत्र की प्रक्रिया एवं ‘‘गांधी सद्भावना सम्मान‘‘ के विषय में जानकारी कला विभाग की वेबसाइट artandculture@rajasthan.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है।

प्रदेश में खातेदारी भूमि में खनन पट्टों के लिए 4 हेक्टेयर की अधिकतम सीमा खत्म —मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी

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  प्रदेश में खातेदारी भूमि में खनन पट्टों के लिए 4 हेक्टेयर की अधिकतम सीमा खत्म —मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उक्त संशोधनों से खनिजों का वैज्ञानिक एवं पर्यावरण-अनुकूल तरीके से समुचित खनन हो सकेगा और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। प्रस्ताव के अनुसार, राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम-2017 के विभिन्न नियमों में बदलाव किया गया है। संशोधित नियमों के अनुसार, अप्रधान खनिजों के खनन पट्टों/क्वारी लाईसेन्सों की अवधि निश्चित प्रीमियम के भुगतान की शर्त पर 31 मार्च, 2025 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2040 तक हो सकेगी।  संशोधित नियमावली में अप्रधान खनिजों के खनन पट्टों के हस्तान्तरण पर लिये जाने वाला प्रीमियम अब डेड रेन्ट/लाईसेन्स फीस के 10 गुना व अधिकतम 10 लाख रूपये के स्थान पर 5 गुना व अधिकतम 5 लाख रूपये तक लिया जाएगा तथा पट्टाधारियों को अप्रधान खनिजों के खनन पट्टों के लिए मासिक की जगह त्रैमासिक ऑनलाइन रिटर्न भरना होगा। नए नियमों में खातेदारी भूमि में अप्रधान खनिज खनन पट्टा जारी करने की

17 वर्ष से अधिक आयु के युवा जुड़वा सकेगें मतदाता सूची में अपना नाम

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 17 वर्ष से अधिक आयु के युवा जुड़वा सकेगें मतदाता सूची में अपना नाम    छोटा अखबार। प्रदेश में ऐसे युवा जो 17 वर्ष के हो चुके हैं, अब उन्हें मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए 1 जनवरी को 18 वर्ष पूरे होने का इंतजार नहीं करना होगा। ऐसे युवा अब 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पहले ही मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं । मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि यदि कोई युवा 01 जनवरी 2022 को 18 वर्ष पूर्ण करता है तो पहले उसे 01 जनवरी 2023 तक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए इंतजार करना होता था और उस वर्ष होने वाले चुनावों में वह अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकता था। लेकिन अब ऐसे युवा जिस तिमाही में 18 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं, उसकी निर्धारित अहर्ता तिथि के पहले ही अपना पंजीकरण करवा सकेंगे। श्री गुप्ता ने बताया कि नए मतदाता अपनी पहचान स्थापित करने के लिए पंजीकरण के समय आधार नंबर दे सकते हैं। जिनके नाम पहले से ही मतदाता सूची में सम्मिलित हैं, वे भी 01 अगस्त से 31 मार्च 2023 तक अपने आधार नंबर वोटर आईडी में अपडेट करवा सकते हैं। इसके लिए नया फॉर्म 6 बी भरा जाएगा। उन्होंने बताय